Rajsamand-70 से अधिक उम्र वालों को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
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News-31 मार्च तक सुने जाएंगे ई-श्रम कार्ड धारकों के मृत्यु-अपंगता के पुराने दावे
राजसमंद 13 फरवरी। श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राईका ने बताया कि जिले में पंजीकृत ऐसे ई-श्रम कार्ड धारक जिनके साथ दिनांक 31 मार्च 2022 को या इससे पूर्व कोई घटना घटित हुई हो, जिसमें मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता कारित हुई है, तो स्थितीनुसार नामिति या स्वयं द्वारा कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी कमरा नं 302 जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यदिवस को निर्धारित भरा हुआ फॉर्म मय मूल दस्तावेज व उनकी प्रति के साथ 31 मार्च 2025 तक जमा कराया जा सकता है। राइका ने कहा है कि इस संबंध में कोई भी श्रमिक या उनके परिजन किसी भी तरह के भ्रामक व्यक्ति अथवा फोन काल के बहकावे में न आएं तथा अधिक जानकारी हेतु कार्यदिवस को कार्यालय समय में फोन नम्बर 02952-222522 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
News-70 एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धो को ई-केवाईसी करवाने पर मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
राजसमंद, 13 फरवरी। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ने तथा लाभान्वित करने की मुहिम के तहत आयुष्मान आरोग्य वय वंदना योजना में शत प्रतिशत वृद्धजनो की ई- केवाईसी कर उनको 5 लाख तक का उपचार प्राईवेट व सरकारी चिकित्सा संस्थानो पर कैशलेस मिले इसके लिये आज 14 फरवरी, शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतो में आयोजित हो रही ग्राम सभाओ में वय वंदना योजना की ई- केवाईसी का कार्य प्रमुखता से किया जायेगा।
इसको लेकर जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारीयों, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों, विकास अधिकारीयों एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारीयों को विशेष दिशा - निर्देश जारी किये है। जिसमें ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरो में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, सीएचओ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनीयों को 70 व 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनो की शत प्रतिशत ई- केवाईसी के लिये निर्देशित किया है। जो वृद्ध शिविर में नही आ सकते उनका घर पर ही ई- केवाईसी कार्य किया जाना है। लेकिन यह सुनिश्चित करे की अभियान के बाद कोई भी वृद्धजन ई- केवाईसी से वंचित ना रहे। जिला कलक्टर ने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षैत्र में वय वंदना योजना में ई-केवाईसी से वंचित वृद्धजनो के ई- केवाईसी के पूनीत कार्य में सहयोग करे।
एक दिवसीय अभियान को लेकर जिला कलक्टर के निर्देशो पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश मीणा ने सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारीयों, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारीयों के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स की तथा निर्देशित किया की योजना का प्रचार प्रसार कर गांव के सभी बुर्जुगो की शत प्रतिशत ई- केवाईसी करवायें। जिससे की सभी वृद्धजनो को चिकित्सा संस्थानो में 5 लाख तक की कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके।
उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारीयों को निर्देशित किया कि वे स्वयं फिल्ड में जाकर अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की मोनिटरिंग करेंगे तथा हर घण्टे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य भवन में संचालित कंट्रोल रूम में ई- केवाईसी की उपलब्धी की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा की आशा व स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक स्पष्ट संदेश देवे की अभियान में किसी प्रकार की कौताही को उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। इसलिये आशा अपने वार्ड व गांव का सही से सर्वे कर सभी 70 व 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनो को शत प्रतिशत ई- केवाईसी के लिये प्रेरीत करें।
क्या है वय वंदना योजना
आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुर्जुगो को 5 लाख का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत देशभर में सूचीबद्ध प्राईवेट और सरकारी चिकित्सा संस्थानो में वृद्धजनो का 5 लाख का उपचार बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। योजना में पात्रता के लिये वय वंदना कार्ड बनाना आवश्यक है जो ई-केवाईसी पूरी करवाने पर बनेगा, ई-केवाईसी के लिये वृद्धजनो को केवल आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाने होंगे। यह कार्ड आयुष्मान आरोग्य कार्ड से अतिरिक्त है जिससे केवल वृद्धजन लाभान्वित होंगे।
राजसमंद व नाथद्वारा शहर में यहां लगेंगे शिविर
14 व 15 फरवरी को राजसमंद में 100 फिट स्थित जे.के गार्डन एवं इरिगेशन गार्डन में सुबह 8 से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 6 बजे तक शिविर आयोजित होंगे। नाथद्वारा में नगर पालिका परिसर एवं केशव काम्पलेक्स में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक शिविर का आयोजन होगा जहां ई-केवाईसी कर वृद्धजनो को योजना से जोड़ा जायेगा।
News-विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को मिलेगा 1.20 लाख रुपये का अनुदान
राजसमंद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह ने बताया कि बजट घोषणा संख्या 83 (वर्ष 2024-25) की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत वे परिवार लाभान्वित होंगे जो अब तक स्थायी आश्रय से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों, कच्चे आदि में रह रहे हैं। इन बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।
योजना के तहत उन आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिन्हें पहले से पट्टे वितरित किए गए हैं। ऐसे परिवार जन आधार के माध्यम से ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखंड आवंटन का पट्टा एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वार्षिक आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह ने बताया कि आवेदक को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि राज्य में कहीं पर भी उसका स्वयं का दूसरा मकान नहीं है और सरकार से प्राप्त सहायता से बना मकान 20 वर्षों तक विक्रय नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, आवेदक को इस मकान में स्वयं निवास करना होगा और केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवासीय योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य समुदाय के सबसे वंचित वर्गों को स्थायी आवास प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। पात्र परिवार अधिकाधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना को लेकर अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण कार्यालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) पर जाकर भी संपर्क किया जा सकता है।
News-पीएम-कुसुम में किसानों को लाभान्वित करने के लिए 27 फरवरी तक लगेंगे शिविर
राजसमंद। जिले में सौर ऊर्जा के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु 03.00, 05.00, 07.50 एवं 10.00 एचपी क्षमता तक स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने हेतु पंचायत समिति कार्यालयों पर जागरूकता एवं आवेदन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
उद्यानिकी उप निदेशक कल्प वर्मा ने बताया कि ये शिविर 18 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। शिविर आयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी 2025 को देवगढ़, 19 फरवरी 2025 को भीम, 20 फरवरी 2025 को आमेट, 21 फरवरी 2025 को राजसमंद, 22 फरवरी 2025 को कुम्भलगढ़, 24 फरवरी 2025 को रेलमगरा, 25 फरवरी 2025 को देलवाड़ा एवं 27 फरवरी 2025 को खमनोर में शिविर आयोजित किया जाएगा।
इस योजना के तहत किसानों को लागत का 60% अनुदान प्रदान किया जाएगा। 03.00 एचपी पंप पर 1.14 लाख रुपये, 05.00 एचपी पंप पर 1.76 लाख रुपये, तथा 07.50 एवं 10.00 एचपी पंप पर 2.38 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के किसानों को प्रति पंप 0.45 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेजों में कृषक का जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति (अधिकतम 06 माह पुरानी, न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूस्वामित्व अनिवार्य) तथा सिंचाई जल स्रोत एवं कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र शामिल हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निस्तारण ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में राज्य स्तर पर 32 फर्मों को अधिकृत किया गया है, जिनका चयन किसान ‘राज किसान साथी’ पोर्टल या ‘राज किसान सुविधा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन के दौरान कर सकते हैं।
जिले के सभी पात्र किसान अपने नजदीकी पंचायत समिति कार्यालय में निर्धारित तिथि को पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं।
News-अपात्र लोगों को छोड़ना होगा नि:शुल्क राशन का गेहूं, स्वेच्छा से नाम हटाने का अंतिम अवसर अब 28 फरवरी तक
राजसमंद। राज्य सरकार द्वारा गिव-अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की प्रक्रिया जारी है। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि अधिनियम के तहत वे परिवार अपात्र माने गए हैं जिनमें कोई आयकरदाता सदस्य हो, कोई सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत हो, वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत हो (ट्रैक्टर एवं जीविकोपार्जन हेतु उपयोग किए जाने वाले एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, ऐसे सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि यदि वे इस निष्कासन श्रेणी में आते हैं, तो वे तुरंत जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीपी के माध्यम से गिव-अप अभियान के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने का आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।
जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि जिले में 32 अपात्र परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन्होंने अब तक गिव-अप अभियान के तहत आवेदन नहीं किया है, उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार भविष्य में वसूली एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः समस्त पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे सरकार की इस पहल में सहयोग करें और समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
News-घर-घर जाकर कलक्टर ने जाना क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का हाल
राजसमंद 13 फरवरी। स्वच्छता को लेकर जिले में गत कुछ महीनों में विशेष बदलाव परिलक्षित हुए हैं। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा स्वच्छता पर विशेष जोर दे रहे हैं जिनसे कम समय में ही जिले में सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है। निरंतर समीक्षा के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी न रहे।
जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा गुरुवार को शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और द्वारका नगर में औचक ही सुबह-सुबह 7 बजे पहुंच गए। जिला कलक्टर के साथ नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कलक्टर ने घर-घर जाकर लोगों से सफाई व्यवस्था को लेकर धरातलीय फीडबैक लिया।
इस दौरान आमजन ने बड़ी संख्या में नियमित सफाई कर्मचारियों एवं ठेकेदार के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों के समय पर नहीं आने की शिकायत जिला कलक्टर को दी जिस पर उन्होंने संबंधित जमादार और एसआई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने तथा ठेकेदार पर पैनल्टी लगाने के लिए आयुक्त बृजेश राय को हाथों-हाथ निर्देश प्रदान किये। इसके साथ ही फीडबैक के दौरान लोगों ने कचरा संग्रहण वाहन (ऑटो टिपर) समय पर नहीं आने की भी शिकायत दी जिस पर भी जिला कलक्टर ने संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने तथा पाबंद करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन और सार्वजनिक पार्क भी पहुँच गए। यहाँ उन्होंने दोनों जगहों पर मरम्मत और रंग रोगन को लेकर आयुक्त को निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में साफ-सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलेभर में नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, कचरा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने, नालियों की सफाई समय पर कराने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
कलक्टर ने आमजन से भी अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और अपने आसपास के क्षेत्रों को गंदगी मुक्त रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह शहर की सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्वच्छता से संबंधित सभी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके।