Rajsamand: 600 वाहनों को नोटिस जारी, परमिट निरस्त होंगे
राजसमंद ज़िले से संबंधित खबरे पढ़े Udaipur Times पर

News-600 वाहनों को जारी किए नोटिस होंगे परमिट निरस्त
परिवहन एंव सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के भार वाहनों के कर जमा करने की अन्तिम दिनांक 15 मार्च 2025 थी। लेकिन अभी भी कई वाहन स्वामियों द्वारा कर जमा नहीं करवाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा बताया गया कि आज अवकाश के दिन परिवहन कार्यालय के कार्मिकों द्वारा 600 भार वाहनों को चिन्हित कर परमिट निरस्त की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। 600 भार वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिनांक 25.03.2025 तक व्यक्तिश: उपस्थित होकर जवाब मांगा है। यदि 25.03.2025 तक भी वाहन स्वामी कर जमा नहीं करवाते है तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 मे प्रदत नियमानुसार वाहनों के परमिट निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। बकाया कर वाले वाहन स्वामियों को शीघ्र कर जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। परिवहन कार्यालय के उड़नदस्तों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यावाही कर बकाया कर वाले वाहनों को सीज़ किया जा रहा है।
यात्री व भार वाहनों के पुराने कर बकाया मामलों में पेनल्टी को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः समस्त बकाया कर वाले वाहन स्वामियों से अपिल है कि अपने वाहन का बकाया कर जमा करवाना सूनिष्चित करें। 1 अप्रेल 2025 से कर जमा करवाने पर 3ः प्रतिमाह ब्याज वसूल किया जावेगा।
परिवहन एंव सड़क सुरक्षा विभाग वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए तीन एमनेस्टी योजनाएं लागू की है। इन योजनोओं के तहत ई-रवन्ना ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरसतीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माना दरें तय की गई है।
खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवर लोडिंग के मामलों में बनाए चालान में 95 प्रतिषत तक की छूट है, जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी एमनेस्टी योजनो लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर कर बकाया होने के कारण उनके अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 100 प्रतिषत पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते है।
कर संग्रहण कार्य के लिए माह मार्च, 2025 में सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय दिन भर खुले रहेगें एवं राजकीय अवकाश के दिनों में केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जावेगा।