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राजसमंद-23 अप्रैल 2024 की प्रमुख खबरे

ज़िले से संबंधित खबरे उदयपुर टाइम्स पर 

 

News-1 जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू

राजसमंद। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से एक्जिट पोल पर रोक लगाई हुई है जो 1 जून की शाम 6.30 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान देशभर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित लागू है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने बताया कि अधिसूचना की अनुपालना में एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर जिले में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

News-बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन

राजसमंद। अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णीमा (बैशाख पूर्णीमा) और अन्य सावों पर बाल विवाह रोकने के लिये प्रशासन ने कमर कस ली है। इस सम्बंध में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों की बैठक हुई।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के आदेश से स्थानीय सरपंच की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के एक समिति का निर्माण किया गया है जो बाल विवाह रोकने हेतु कार्य करेगी। यदि इसके बावजूद भी यदि बाल विवाह होता है और निर्धारित समिति के बाल विवाह को रोकने में असफल रहने पर पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सरपंचो पर एवं सरकारी कार्मिको पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को बाल विवाह की सूचना पर तत्काल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा जारी कराने को कहा साथ ही सभी उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में हलवाई, पंडित और प्रिंटिग प्रेस वाले को नोटिस जारी करेंगे। बाल विवाह रोकने पर पुलिस को बाल विवाह अधिनियम के साथ ही जेजे एक्ट, पीटा अधिनियम और पोक्सो में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय एवं सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य करने हेतु कहा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया की कोई भी व्यक्ति 1098, 112, 100 या 181 पर बाल विवाह की सूचना दे सकता है। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाए एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित किया जावे और माता-पिता एवं अभिभावकों से इस हेतु शपथ पत्र भरवाया जाए।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हितधारकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही बच्चों के पक्ष में होने चाहिए तथा बच्चों के हित को सर्वोपरि रखा जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार ने बताया कि यदि बाल विवाह पर कार्यवाही करने में थाना स्तर से किसी प्रकार की समस्या आए तो उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाए ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके।

बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग नन्दलाल मेघवाल, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग रश्मि कौशिक, संरक्षण अधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग नरेश कुमार, आउटरीच वर्कर बाल अधिकारिता विभाग कपिलदेव, तहसीलदार खमनोर चन्दा कुंवर, तहसीलदार गढ़बोर राजेश शर्मा, तहसीलदार आमेट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र तोमर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर शब्बीर हुसैन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एस.एस.ओ. ज्योति मीणा, चाईल्ड लाईन से रूकसाना एवं दिव्या मोयल उपस्थित रहे।

News-लीगल एड डिफेन्स काउसंल की मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) राघवेन्द्र काछवाल की अध्यक्षता में लीगल एड डिफेंस काउंसेल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि इस माह में लूट, बलात्कार और आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित अभियुक्त जिनके अधिवक्ता नियुक्त नहीं थे उनको लीगल एड डिफेंस काउंसेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई और अभियुक्त के रिमाण्ड के समय भी लीगल एड डिफेंस काउंसेल द्वारा उपस्थिति दी गई है। 

जिला मुख्यालय पर विभिन्न न्यायालयों में 11 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये। इस कार्यालय में उपस्थित होने वाले 12 आगन्तुकों को विधिक राय प्रदान की गई। निःशुल्क विधिक सहायता के तहत 01 बंदी के मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं 01 बंदी के सेशन न्यायालय में जमानत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करवाये गये।

माॅनिटरिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन राघवेन्द्र काछवाल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द के निर्देशानुसार जितेन्द्र गोयल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द की अध्यक्षता में माॅनिटरिंग एवं मेंटरिंग कमिटी की बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में किया गया। उक्त बैठक में समिति के समक्ष ऐसे 82 प्रकरणों को रखा गया जिनमें प्रार्थीगण को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता को निःशुल्क पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया। 

उक्त बैठक में विधिक सहायता प्रदत्त प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने तथा शीघ्र निस्तारण के लिये त्वरित कार्यवाही करने हेतु न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण को प्रेरित किया। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वैष्णव एवं सदस्य श्री रामचन्द्र देवपुरा उपस्थित रहे।

News-3 व्यक्तियो द्वारा 28 लीटर देशी शराब अवैध रूप से परिवहन करने पर गिरपतार कर शराब को किया जब्त
2 ट्रक मार्बल पत्थर भरे होने से किया 207 एमवी एक्ट में जप्त किया गया

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के मध्यनजर स्वतन्त्र एंव निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एवं श्री महेन्द्र कुमार पारीक के निर्देशानुसार जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 भय मुक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष शांतिपुर्ण मतदान सम्पन्न कराने एंव चुनाव के दोरान अवैध रूप से रूपयो का लेनदेन करने या शराब वितरण या मतदाताओ प्रलाोभन देकर प्रभावित करने जेसा सामान वितरण करने आदि पर निगरानी/सीज की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। थानाधिकारी एवं एफएसटी टीम द्वारा जिले में निम्न कार्यवाहीयां की गई है जो इस प्रकार है:-

  • थानाधिकारी केलवा नेे गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के दोरान टेलर नम्बर आरजे 01 जीसी 6036 व आरजे 01 जीसी 9444 मार्बल पत्थरो से भरा होने से किया 207 एमवी एक्ट में जप्त।
  • थानाधिकारी केलवाड़ा ने गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के दोरान भैरूसिंह पिता मकनसिंह परमार उम्र 42 साल निवासी चाम्बुआ थाना केलवाडा जिला राजसमन्द को अवैध रूप से 10 लीटर देशी शराब अपने कब्जे रख परिवहन करने पर प्रकरण दर्ज कर जब्त की शराब।
  • थानाधिकारी कुंवारिया ने गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के दोरान दशरथ पुत्र मोहन लाल नायक निवासी रामपुरिया थाना कुंवारिया को 09 लीटर देशी शराब अवैध रूप से अपने कब्जे मे रख परिवहन करने पर प्रकरण दर्ज कर जब्त की शराब।  
  • थानाधिकारी दिवेर ने गश्त एवं लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के दोरान मदनलार्ल उर्फ़ महेन्द्र मेवाडा पिता मोडाजी कलाल निवासी बियाना थाना दिवेर को 09 लीटर देशी शराब अवैध रूप से अपने कब्जे मे रख परिवहन करने पर प्रकरण दर्ज कर जब्त की शराब।  

News-26 अप्रैल को मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर स्वीप वॉर रूम का गठन

राजसमंद 23 अप्रैल। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों को प्रभावी आयोजन पश्चात् अब 26 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने हेतु विगत दो दिन से हेला टोलियों द्वारा प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचकर घर-घर पीले चावल वितरण किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 26 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक घण्टे में मतदान पश्चात् कमजोर बूथ हेतु अधिकतम प्रयास करने के लिये जिला स्तर पर हनुमान सिंह राठौड़ सीईओ के निर्देशन में स्वीपवार रूम का गठन किया गया तथा विधानसभा वार कार्मिकों की नियुक्ति की गयी।

जिला स्वीप नोडल अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया राजसमंद विधानसभा हेतु मुकेश आमेटा, भीम विधानसभा हेतु राजेश जोशी, नाथद्वारा विधानसभा हेतु महेन्द्र सिंह झाला, कुंभलगढ़ विधानसभा हेतु शिवशंकर श्रीमाली को तथा ब्यावर मेड़ता, डेगाना, जैतारण हेतु पंकज आचार्य को प्रभारी तथा हरिओम सिंह चुण्डावत को सह प्रभारी नियुक्त किया गया हैं।

जिला परिषद सभागार में स्वीपवार रूम टीम की मीटिंग लेकर कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। टीम को प्रत्येक बूथ की मतदान प्रतिशत की मॉनिटरिंग, हेला टोली की बूथ पर उपलब्धता, विशेष योग्यजन को मतदान केन्द्र पर लाने प्रवासी मतदाताओं से दो दिवस पूर्व सम्पर्क कर मतदान हेतु बुलाने के लिये निर्देश दिये। साथ ही चुनाव ड्यूटी से मुक्त सभी राजकीय कार्मिकों के मतदान दिवस मुख्यालय पर उपस्थिति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। राठौड ने कहा कि सबके संयुक्त प्रयासों से ही हम राजसमंद लोकसभा में अधिकतम मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर आने हेतु प्रेरित कर सकेगें तथा अब किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही भी स्वीकार्य नहीं होगी।

News-सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ देखी चुनावी व्यवस्थाएं

राजसमंद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन दिन-रात तैयारियों में जुटा है। 26 अप्रैल को मतदान है और इसमें अब अधिक समय शेष नहीं है। इधर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में जिले की चार विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों के ब्यावर, मेड़ता, डेगाना और जैतारण विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिस वजह से चुनाव का दायरा व्यापक हो गया है। मतदान के दौरान और उसके पश्चात समन्वय में कोई समस्या नहीं हो एवं हर गतिविधि निर्विघ्न सम्पन्न हो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं राजसमंद संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी डॉ भंवर लाल निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

कलक्टर डॉ भंवर लाल ने मंगलवार को राजसमंद संसदीय क्षेत्र का गहन दौरा किया। उन्होंने मेड़ता, जैतारण और ब्यावर पहुँचकर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से उपखंड कार्यालयों में बैठक कर चर्चा की और फिर वहाँ विभिन्न स्थानों पर जाकर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं, वेब कास्टिंग, सुरक्षा, मतदान दलों के आगमन-प्रस्थान, चुनावी सामग्री के रखरखाव, मतदान के पश्चात मशीनों को पहुंचाने सहित अन्य विषयों पर गहनता से चर्चा की। इस दौरान संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने उन्हें तैयारियों से अवगत कराया और आश्वस्त किया कि तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 

कलक्टर ने चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और हर मतदाता को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए पोल डे के दिन भी स्वीप गतिविधियों का अच्छे से संचालित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक चुनाव में उत्साह से कार्य करें। कलक्टर ने कहा कि वोटिंग के लिए वॉटर आईडी के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठक आदि व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने की बात कही। 

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने में हर कार्मिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी चूक भारी पद सकती है। कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी मुस्तैद रहें क्योंकि 26 अप्रैल को मतदान है और अब बहुत कम समय बचा है। इससे पूर्व उन्होंने सोमवार शाम जिले के भीम का भी दौरा कर व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों से चर्चा की।

News-1 मई को मनाया जाएगा श्रमिक दिवस

राजसमंद। 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष श्रमिक सद्भावना एवं उत्साह के साथ मनाते हैं। श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राईका ने बताया कि अधिक से अधिक श्रमिक अपने साथी श्रमिकों एवं परिवारजनों के साथ इस दिवस को मना सकें, इसके लिए राज्य के सभी विभागों द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धकों से अपील की गई है कि वे 1 मई 2024 को सवेतन अवकाश घोषित कर इस दिवस को मनाने में श्रमिकों का सहयोग करें।