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सगाई टूटी तो दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के अभियुक्त को 20 साल की सजा

सह आरोपी को संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त

 
सह आरोपी को संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त

उदयपुर। युवती से हुई सगाई टूटने से आहत होकर दोस्तों के सहयोग से उसे होटल में ले जाकर डरा-धमका कर दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्रकुमार सनाढ्य ने एक अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।

पीड़िता ने 22 अप्रेल 2021 को फतहनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी सगाई कुंडिया रेलमगरा निवासी शाहरूख पुत्र मांगुद्दीन से पारिवारिक तालमेल नहीं बैठने से टूट गई। सगाई टूटने के बाद भी दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत चलती रही। एक दिन शाहरूख उसके घर के सामने आयोजित शादी-समारोह में आया था। उसी दौरान वह उससे मिला और बहला-फुसलाकर दोस्तों के साथ कहीं लेकर चला गया और उससे दुष्कर्म किया। 

इस दौरान आरोपी ने दोनों के वीडियो और फोटो बना लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों शाहरूख एवं शौकत हुसैन पुत्र बाबू हुसैन निवासी आवरीमाता फतहनगर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 14 गवाह के बयान कलमबद्ध करवाए और 21 दस्तावेज पेश किए। 

गोस्वामी ने तर्क दिया कि 24 फरवरी 2021 को आरोपी शाहरूख बाइक पर बिठाकर पीड़िता को एक होटल में ले गया, जहां दुष्कर्म किया। इस दौरान वीडियो आरोपी शौकत ने बनाया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने आरोपी शौकत को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया, जबकि अभियुक्त शाहरूख को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।