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Paytm पर RBI का बड़ा एक्शन

लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं

 

1 फरवरी 2024। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है। इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। 

RBI ने Paytm पर क्यों लिया एक्शन?

RBI ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ RBI ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आदेश के तहत नए ग्राहक जोड़ने पर बैन के साथ ही आगामी 29 फरवरी 2024 के बाद से मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट्स में भी ट्राजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है। 

ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?

ग्राहकों के लिए सेवाएं 29 फरवरी तक पहले की तरह ही जारी रहेंगी। हालांकि, इसके बाद वे अपने खातों में डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टॉप-अप, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड जैसी बाकी चीजों की अनुमति 29 फरवरी के बाद भी होगी।

मौजूदा ग्राहक अपने खातों, फास्टैग में मौजूद पैसे का इस्तेमाल तब तक कर पाएंगे, जब तक उनके बैंक खातों में बैलेंस रहेगा। केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है, 'ग्राहक अपने बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग आदि में बची रकम का इस्तेमाल बिना किसी पाबंदी के कर पाएंगे।' इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी या इससे पहले शुरू किए जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 15 मार्च, 2024 तक हो जाना चाहिए। इसके बाद ऐसे किसी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।