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सलूंबर- 23 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे 

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News-मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

सलूंबर, 23 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे की समायावधि में चुनाव से जुड़ी समस्त सार्वजनिक सभा, जुलूस के साथ चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान  प्रत्याशी विशेष के पक्ष में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन से चुनाव सम्बंधी  प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उक्त निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

इसके तहत 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। लोक सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किए गए हैं।

News-एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त 

सलूंबर, 23 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं शांतिपूर्ण मतदान संपादित कराने हेतु  विधान सभा क्षेत्र के लिए एरिया मजिस्ट्रेट  नियुक्त किए गए हैं, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि श्री रामजी लाल गुर्जर तहसीलदार लसाडिया को  विधान सभा क्षेत्र 157-धरियावाद के लिए  तहसील लसाडिया, श्री डॉ. मयूर शर्मा को तहसीलदार सलूंबर को विधान सभा क्षेत्र 157-धरियावद के लिए तहसील झल्लारा, श्रीमती कीर्ती भारद्वाज तहसीलदार सेमारी, विधान सभा क्षेत्र 156-सलूंबर एवं 151 खेरवाड़ा के लिए तहसील सलूंबर एवं खेरवाड़ा   एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है ।

संबंधित एरिया  मजिस्ट्रेेट को  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।