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सलूंबर-6 जनवरी 2024 की प्रमुख खबरे 

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News-शीत लहर के प्रकोप से बचाने हेतु एडवाइजरी जारी

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार आगामी शीतलहर मौसम (जनवरी एवं फरवरी-2024) तक प्रदेश सहित समस्त देश के अधिकांश भागों में सामान्य से न्यूनतम तापमान की संभावना है। अतः राज्य के समस्त जिला प्राधिकरण तथा समस्त विभागांे द्वारा राज्य में संभावित शीतलहर (शीतघात) के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए इससे होने वाली क्षति को कम करने हेतु एडवायजरी जारी कर विभागीय एवं जिला स्तर पर आवश्यक कदम लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने निर्देशों की पालना में समस्त संबंधित विभागाधिकारियों को अपने स्तर से जिला स्तर पर शीत लहर प्रबंधन हेतु नियुक्त जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जनसमुदाय को शीत लहर के प्रकोप से बचाने हेतु एडवायजरी के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिये हैं।

News-शीत लहर प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

जिला कलक्टर ने राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी की पालना में जिला स्तर पर शीत लहर प्रबंधन हेतु उपखंड अधिकारी, सलूम्बर सुरेन्द्र बी़. पाटीदार को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है एवं उन्हें निर्देशित किया है कि वे संबंधित विभागों से जनसमुदाय को प्रकोप से बचाव हेतु समन्वय स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

बालकों को किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है - जिला पुलिस सलूंबर 
जिला पुलिस और युनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित बाल संरक्षण सप्ताह के तीसरे दिन बालकों को मादक पदार्थ नहीं बेचने के लिए पांबद कर की गई कार्यवाही

सलूंबर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में युनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जा रहे बाल संरक्षण सप्ताह के तीसरे दिन बालकों को मादक पदार्थों एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर रोकथाम के लिए थाना स्तर पर गतिविधियों का आयोजन किया गया। युनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिन्धु बिनुजीत ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन पुलिस थाना क्षेत्रों में संचालित शराब एवं मादक पदार्थों की दुकानों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश कर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का उपयोग अथवा बिक्री नहीं करने के लिए पांबद किया गया। 

उन्होने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के अनुसार बच्चों को मादक पदार्थ उपयोग के लिए देना या बेचना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए 7 वर्ष की सजा एवं एक लाख रूप्ए के जुर्माने का प्रावधान भी है। वहीं किशोर न्याय आर्दश नियम 56 (8) के अनुसार सभी मादक पदार्थ बेचने वाली दुकानों पर इस आशय से दृश्य स्थल पर नोटिस भी चस्पा किया जाना चाहिए जिससे बेचने वाले और खरीदने वालों में जागरूकता लाई जाकर किशोर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। 

अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना परसाद के थानाधिकारी मुकेश, गीगला में थानाधिकारी पूनम चन्द्र, सलूम्बर में थानाधिकारी परमेश्वर एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी रमेश, कुंण पुलिस थाने पर थानाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा संबंधित थाना क्षेत्रों में संचालित मादक पदार्थों की दुकानों तथा प्रतिष्ठानों पर बालकों एवं किशोर वर्ग को मादक पदार्थ नही बेचने के लिए पाबंन्द किया गया। 

पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थित किशोरों एवं युवाओं तथा बालकों से संवाद करते हुए नशावृति के दुष्प्रभावों तथा बेचने वालों के संभावित कार्यवाही एवं सजाओं के बारे में जानाकरी उपलब्ध कराई गई। जिले के अधिकतर पुलिस थानों पर बालकों को नशावृति से दूर रखने के लिए 50 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर समझाइश की गई।