×

बाल विवाह रुकवा, बचाया 3 नाबालिगों का बचपन

बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करे

 

राजस्थान सरकार के गृह विभाग के चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विशिस्ट शासन सचिव अनुप्रेरणा सिंह कुंतल के आदेसानुसार एवं गायत्री सेवा संस्थान व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से पिछले 2 दिनों में उदयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संस्थान द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई ।

सूचना मिलते ही संस्थान द्वारा जिले के घासा, कानोड़ एवं सविना थाने के अंतर्गत पुलिस विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से तीन नाबालिक बालिकाओं जो की क्रमश 11, 14 एवं 16 वर्ष की थी का बाल विवाह रुकवा कर उनके परिवार वालो को पाबंद करवाया व समजाइस की गई की नाबालिक बालिकाओं का विवाह कानूनी अपराध है बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करे।

इसी क्रम में घासा थानांतर्गत रेस्क्यू की गई बालिका ने पुनः अपने परिवार के पास जाने से मना कर दिया इसके पश्चात बालिका को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बालिका गृह में शेल्टर किया गया एवं बालिका की काउंसलिंग जारी है। उक्त कार्यवाही में संस्थान प्रतिनिधि पायल कनेरिया, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष यशोदा पनिया एवं संबंधित थाने की टीम उपस्थित रही ।