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बिना स्वीकृति किया निर्माण, निगम ने किया सीज

आयुक्त के निर्देश पर निगम लगातार कर रहा कार्यवाही

 

उदयपुर 2 अक्टूबर 2024। नगर निगम द्वारा कल मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को बिना स्वीकृती  के किए गए निर्माण को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शिया दाऊदी बोहरा ट्रस्ट, प्रताप मार्ग, स्वरूप सागर घाट के सामने एस.बी.आई. क्षेत्रीय कार्यालय के पास उदयपुर द्वारा नगर निगम के बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किया जा रहा है। 

इस संबंध में ट्रस्ट को निगम द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2024 को नोटिस दिया गया। जिसका ट्रस्ट ने पत्र के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया लेकिन निगम द्वारा किए गए सत्यापन में जवाब असंतोषप्रद पाया गया। ट्रस्ट द्वारा किया गया निर्माण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (F) के प्रावधानों के विपरीत होकर बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किये जाने से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है इस पर निगम की राजस्व शाखा द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 (7) (एफ) के तहत बिना स्वीकृति परिसर के द्वितीय एवं तृतीय तल को 3 माह अथवा अग्रिम आदेश तक अभिग्रहित (सीज) किया गया। 

कार्यवाही के दौरान निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन आदि उपस्थित रहें।