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जीएसटी कार्यवाही पर अर्थ के डायरेक्टर डॉ अरविंदर सिंह ने बताया की मामला मेडिकल बिमारियों पर टैक्स का है

 

पिछले दिनों अर्थ ग्रुप पर जीएसटी न चुकाने के मामले में अर्थ ग्रुप के डायरेक्टर डॉ अरविंदर सिंह ने खुलासा करके बताया की अर्थ ग्रुप के परिसर में हुई CGST की कार्यवाही में एंटी इवेजन शाखा ने अर्थ ग्रुप का निरिक्षण कर GST न चुकाने का खुलासा किया था। आयुक्तालय के अनुसार अर्थ स्किन एंड फिटनेस द्वारा जो भी स्किन बिमारियों की सेवा मुहैय्या करवाई जा रही है, उस पर लगने वाले GST विभाग तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, और सूत्रों के मुताबिक यह रकम रु 11.89 लाख है। 

डॉ अरविंदर सिंह ने अपने वक्तव्य में विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट पर उनकी प्रतिक्रिया जारी करते हुए बताया कि अर्थ ग्रुप ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि यह मामला GST न जमा कराने हो कर, GST के दायरे में आने वाली मेडिकल बीमारियों का है।  

डॉ अरविंदर के अनुसार GST डिपार्टमेंट ने मुहांसे, चेहरे के दाग, मेलास्मा से हुई चमड़ी पर कालापन, मोटापा, PCOD के कारण अनचाहे बाल, इत्यादि बीमारियों को GST के दायरे में माना है। स्किन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एवं परामर्श को भी GST के दायरे में माना गया है।  

डॉ अरविंदर ने कहा कि मेडिकल हेल्थकेयर की परिभाषा के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि यह सारी बीमारियाँ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में उनके इलाज के साथ उल्लेखित हैं। 

डॉ अरविंदर सिंह ने कहा की अर्थ ने कोई गलती नहीं की है। GST कार्यवाही के आर्डर और एडवांस टैक्स राशि के समायोजन पर अर्थ शीघ्र ही अपील दायर करेगा और एडवांस टैक्स रूलिंग भी निकलवाएगा।  उनका कहना है की जल्द ही इस कानून पर, मेडिकल साइंस के सिद्धांतों के अनुसार मेडिकल विशेषज्ञ अपनी राय देंगे और इसके बाद ही उनके द्वारा की हुई अपील पर फैसला आएगा।