हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य
दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के उन छह विधायकों को अयोग्य क़रार दिया है जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की थी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ़ उन्हें याचिका मिली थी। उक्त याचिका हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां ने कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है।
इन विधायक को घोषित किया अयोग्य
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजिंदर राणा, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया।