नई गाइडलाइन में पर्यटन व फिल्म शूटिंग की गतिविधियों को आइसोलेशन जोन में छूट
उदयपुर जिला पर्यटन का मुख्य केन्द्र- जिला कलक्टर चेतन देवड़ा
केवल अधिकृत व्यक्ति / कर्मचारी एवं कार्यक्रम से संबंधित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी
सोमवार से त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा निर्देश 3.0 जारी होगा। इसके लिए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार ही स्थानीय स्तर पर भी गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में पर्यटन और फिल्म शूटिंग की गतिविधियों को आइसोलेशन जोन में छूट दी गई है।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि उदयपुर जिला पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इसके लिए कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए आईसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है। जहां केवल अधिकृत व्यक्ति / कर्मचारी एवं कार्यक्रम से संबंधित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके तहत ऐसे रिसोर्ट/ होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/ अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है। वहां उक्त गतिविधि के लिए स्वीकृति लेनी होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी न