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एयरपोर्ट जाने से पहले ध्यान रखे नियम, नहीं तो पेसेंजर पर होगा केस दर्ज

नियमों का उल्लघंन करने पर 2 साल के लिए फ्लाइट यात्रा करने से रोका जा सकता है

 

एयरक्राफ्ट में कोई यात्री अगर बार-बार कहने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करता है तो टेक-ऑफ के पहले उतारा जा सकता है

मार्च माह में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे है। कोरोना के बढ़ते मामलों देखते हुए एयरलाइंस सख्ती बरतने लगी है। DGCA के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री नियमों का कहीं भी उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल के लिए भी फ्लाइट से यात्रा करने पर रोका जा सकता है। शनिवार को DGCA ने सभी एयरलाइंस को इस तरह का आदेश दिया था।

DGCA ने कहा है कि अगर बार-बार अपील के बाद भी यात्री नियमों को नहीं मानता है तो उसे बेलगाम यात्रियों की कैटेगरी में डाला जा सकता है। यानी उस पर आगे भी उड़ान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदेश के मुताबिक जो यात्री बार-बार कहने पर भी नियम का पालन न करे, उसे 3 महीने से लेकर आजीवन 'नो-फ्लाई लिस्ट' में भी डाला जा सकता है। वहीं एयरपोर्ट जाने से पहले कई नियमों का ध्यान रखना होगा। पहले आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।

अपना टेंपरेचर चेक करना होगा। बोर्डिंग पास के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क को सही तरीके पहनना होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट में जाने के बाद भी इन नियमों का ध्यान रखना होगा। एयरपोर्ट से लेकर उतरने वाले एयरपोर्ट के बीच तक मास्क पहनना जरुरी होगा। मास्क नाक से नीचे नहीं होना चाहिए। जब तक यात्रा खत्म नहीं होती है फेसशील्ड पहनना होगा। यदि आपको बीच की सीट मिली है तो पीपीई गाउन पहनना होगा। उतरने के लिए जब आपकी लाइन की घोषणा हो तभी आप सीट से उठ सकते है। पीपीई किट और फेस शील्ड एयरपोर्ट परिसर में पीली डस्टबिन में ही डालेगें।

कई राज्यों में RT-PCR  रिपोर्ट भी देनी होगी। यदि आपके पास नहीं है तो एयरपोर्ट पर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट कराने का चार्च आपको देना होगा। नियम न मानने वाले यात्रियों को चेतावनी देकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जाए। कानून के हिसाब से कार्रवाई हो।