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नाथद्वारा स्टेशन से शहर तक 9 किमी ट्रेक के लिए भूमि अवाप्त करने का रास्ता साफ 

राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि अवाप्ति को दी मंज़ूरी 

 

राजसमंद 31 मई 2025। ज़िले के नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से नाथद्वारा शहर तक 9 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने के भूमि अवाप्त करने का रास्ता साफ़ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने रेलवे को बड़ी राहत देते हुए भूमि अवाप्ति की मंज़ूरी दे दी है। 

राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ पुष्पेंद्र भाटी एवं सुनील बेनीवाल ने रेलवे की अपील पर एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमे भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पर रोक लगाईं गई थी।

यह है मामला  

दरअसल नाथद्वारा रेलवे स्टेशन शहर से 9 किलोमीटर दूर होने के कारण श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन करने आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। केंद्र ने स्टेशन से शहर के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के लिए 2019 में विशेष प्रोजेक्ट घोषित किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भी शुरू की गई। 

रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2023 ने 381 करोड़ बचाने के लिए लाइन का अलाइनमेंट बदलते हुए पुनः भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ति जारी की जिसमे कुल 40 खातेदारों की 54 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति होनी थी लेकिन खातेदारों के विरोध किया। हालाँकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने सुनवाई के बाद 9 अप्रैल 2024 को समस्त आपत्तियों को निरस्त कर दिया। 

उसके बाद तीन लोगो ने लगभग 3 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विवाद उठाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका लगाईं थी तब भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। रेलवे ने इस आदेश को निरस्त करने के लिए खंडपीठ में आवेदन किया।  इसके बाद खंडपीठ ने एकल पीठ को 15 दिन के भीतर सुनवाई के निर्देश दिए थे।       

आपको बता दे की नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर एक नियमित और एक साप्ताहिक रेल का आवागमन होता है। नाथद्वारा स्टेशन पर मारवाड़ जंक्शन से मावली जंक्शन पैसेंजर ट्रेन का नियमित आवागमन होता है जबकि गुजरात के ओखा से नाथद्वारा तक एक साप्ताहिक ट्रेन का संचालन होता है।  

Source: Danik Bhaskar