राजस्थान में आठ से खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट और मॉल्स

राजस्थान में आठ से खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट और मॉल्स 
 

 
राजस्थान में आठ से खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट और मॉल्स
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में आठ जून सोमवार से होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल्स और क्लब्स को खोलने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। 

उदयपुर 6 जून 2020। केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देश के बाद राजस्थान में भी आठ जून 2020 सोमवार से होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल्स और क्लब्स  सकेंगे। इस सम्बन्ध में ACS राजीव स्वररूप ने आदेश जारी करते हुए बताया की आठ जून सोमवार से राज्य में  होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल्स और क्लब्स को खोने की सशर्त अनुमति दी गयी है। 

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में आठ जून सोमवार से होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल्स और क्लब्स को खोलने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। 

जाने क्या है शर्त 

  • नियमानुसार रेस्टॉरेंट में दो टेबल की सेटिंग ऐसे हो की उनमे कम से कम छह फीट की दूरी रहे 
  • फ़ास्ट फ़ूड इकइंयों और स्टैंडिंग टेबल के बीच कम से कम आठ फीट की दूरी हो, एक टेबल पर दो से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। केंद्र द्वारा जारी गॉइडलाइन्स के मुताबिक ही इनका संचालन किया जा सकेगा। 
  • मॉल में एंट्री करते वक़्त एंट्रेंस गेट पर बॉडी टेम्प्रेचर की जांच आवश्यक होगी। एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर की सुविधा होनी चाहिए। 
  • चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगो को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जायेगा। 
  • एंट्रेंस गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट एंट्रेंस गेट से दूरी रखनी होगी। 
  • मॉल में लोगो को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी। इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। 
  • मॉल के अंदर, मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंधन निश्चित करना होगा। 
  • एलिवेटरों पर लोगों की सीमित संख्या होगी। एयर कंडीशनिंग 24-30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40-70% रहेगी। 
  • खरीदारी, भोजन करने के लिए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) और अन्य उपायों का पालन किया जायेगा। मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगो को ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से सतर्क किया जायेगा। आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति सम्बन्धी प्रवेश और निकास बिन्दुओ को अलग अलग रखना होगा। 
  • होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों की अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी।  

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  WhatsApp |  Telegram |  Signal

From around the web