समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने पर NDPS आरोपी को मिली ज़मानत
उदयपुर 4 अप्रैल 2026। NDPS एक्ट के एक मामले में जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट पेश नहीं करने के कारण आरोपी को जमानत मिल गई। मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र का है, जहां 24 जनवरी 2026 को अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
जानकारी के अनुसार, सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आशिक खान उर्फ गोटी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 10.19 ग्राम सफेद पाउडर बरामद हुआ, जिसे प्रारंभिक तौर पर MDMA माना गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच CI महेश जोशी को सौंपी गई थी।
नियमों के अनुसार जांच अधिकारी को 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गुरुवार को जब निर्धारित समय सीमा पूरी हो गई तो कोर्ट ने इसे लापरवाही मानते हुए आरोपी को जमानत दे दी।
आरोपी के वकील ओजस शाकद्वीपी ने बताया कि चार्जशीट समय पर पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने जांच अधिकारी से देरी का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने FSL रिपोर्ट में देरी, केस फाइल का कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच लंबित रहना, VVIP ड्यूटी में व्यस्तता जैसे कारण बताए। उन्होंने यह भी कहा कि चार्जशीट अंतिम प्रक्रिया में थी और एक-दो दिन का समय और मिलता तो पेश कर दी जाती।
मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब FSL जांच में बरामद पदार्थ MDMA नहीं बल्कि मेफेड्रोन निकला। कानून के अनुसार 10 ग्राम से अधिक MDMA मिलने पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय मिलता है, जबकि कम मात्रा में 60 दिन की समय सीमा होती है। इस मामले में बरामदगी 10.19 ग्राम बताई गई थी, लेकिन जांच में पदार्थ बदलने से समय सीमा 60 दिन ही लागू रही।
इस तकनीकी पहलू और जांच में देरी का लाभ आरोपी को मिला और उसे जमानत मिल गई। मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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