नई गाइडलाइन | राजस्थान में ऑनलाइन क्लासेज़ जारी रहेंगी

नई गाइडलाइन | राजस्थान में ऑनलाइन क्लासेज़ जारी रहेंगी

स्कूल अब बच्चों को ऑफलाइन क्लास में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता 

 
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हालात को देखते हुए फैसले लेने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दे दी गई है

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर कोरोना नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाईडलाइन  में अब बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज़ के मजबूर नहीं किया जाएगा।  राजधानी में संक्रमित बच्चे मिलने के बाद अब माता-पिता भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतीत होने लगे है। जयपुर में आज कोरोना के 9 नए मरीज मिले है। इसमें 3 बच्चे भी शामिल है। वहीँ 24 तारीख को चार बच्चे और 23 को एक साथ एक ही स्कूल में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले, जिससे अब राजस्थान सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग कि चिंताएं बढ़ गयी हैं।

ऑनलाइन क्लासेज़ अनिवार्य

नई गाइडलाइन के अनुसार ऑफलाइन क्लासेज़ अनिवार्य नहीं है। अब स्कूल संचालक बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। अब सभी स्कूलों को अनिवार्य रुप से आनलाइन क्लासेज़ चलानी होगी। स्कूल में ऑफ्लाइन क्लासेज होने पर  स्टाफ को स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। कैंटीन बंद रहेंगी। स्कूल को हर दिन सेनेटाइज करना होगा। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। बस,ऑटो और कैब ड्राइवर को 14 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी जरूरी होगी। हालात को देखते हुए फैसले लेने की पावर ज़िला कलेक्टर को दे दी गई है।

सभी स्टूडेंट्स के पैरेटेंस से स्कूल आने के लिए परमिशन जरूरी

सभी स्टूडेंट्स की ओर से अपने माता-पिता या पैरेंट्स से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तभी स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। कोई पैरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता है,तो स्कूल उन पर अटेंडेंस का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही उन बच्चों के ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था करनी होगी। इंस्टीट्यूट आने वाले बस,ऑटो,कैब ड्राइवर वगैरह को 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी है। वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही स्टूडेंट्स और स्टाफ को परमिशन होगी।

पॉजिटिव स्टूडेंट मिलने पर 10 दिन बंद रहेगी क्लास
 

स्कूल में किसी भी स्टूडेंट,टीचर और कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव या संभावित संक्रमण पाए जाने पर संबंधित क्लास को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। स्टूडेंट,टीचर और कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव लक्षण पाए जाने पर हॉस्पिटल, कोविड सेंटर में इलाज और आइसोलेशन के लिए रेफर करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट की ओर से एंबुलेंस का इंतजाम करवाया जाएगा। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बच्चों के माता-पिता को सलाह दें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने की जानकारी स्कूल और प्रशासन को दें। हेल्थ डिपार्टमेंट स्कूलों में रैण्डम सैम्पलिंग भी करवाएगा। 

प्रार्थना सभा नहीं होगी

शिक्षण संसथानों द्वारा प्रार्थना सभा और अन्य किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा।    

 भीड़ वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद , मनोरंजन, एजुकेशनल, कल्चरल, धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी समारोहों में मास्क, सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाइजर, वर्क प्लेस पर सफाई जरूरी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है, भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निकाय जॉइंट एनफोर्समेंट टीम -JET बनाकर एक स्पेशल कैम्पेन चलाएंगे। जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना जांची जाएगी।

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