उदयपुर 6 फ़रवरी 2024 । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि राज्य में तम्बाकू के उपयोग से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा काफी चिंताजनक है।
राज्य में रोजाना करीब 240 लोगो की मृत्यु तम्बाकू सेवन से होती है। युवाओ में तम्बाकू, सिगरेट आदि की लत बढ़ती जा रही है इसे रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जाने आवश्यक है ।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अंकित जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के लिए चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, श्रम विभाग, बिक्री विभाग, औषधि एवं खाद्य विभाग को भी सम्मिलित होकर तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना बेहद आवश्यक है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ प्रणव भावसार ने बताया कि वर्तमान में जिले में तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा अधिनियम की पालना नहीं की जा रही है।
दुकानों पर बिना किसी चेतावनी के तम्बाकू उत्पादों को बेचा जा रहा है, साथ ही दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित होता है । इन तम्बाकू विक्रेताओ पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान कार्यवाही की जा रही है और सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उपयोग करने वाले लोगो पर भी चालान कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक विभाग के प्रतिनिधि ने भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हुक्का के विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।
डॉ शंकर बामनिया ने बताया की राज्य में प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाई जाती है । इस दिन तम्बाकू बेचना और इसका उपयोग करना निषेध है,उल्लंघन करने पर चालान एवं सजा का प्रावधान है।
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