उदयपुर 24 अक्टूबर 2024। दीपावली पर्व पर मावा,पनीर एवं दुध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयाँ, तेल, घी, डाॣई फ्रूट आदि की खपत बढ़ जाने से इसमें मिलावट की सम्भावना बढ़ जाती है इसे रोकने हेतु जयपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान एवं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅक्टर शंकर एच बामणिया द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा कारवाई लगातार जारी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने झाडोल क्षैत्र का दौरा किया तथा मैसर्स-जोधपुर मिष्ठान भण्डार से कलाकंद का नमूना जांच हेतु लिया गया। मैसर्स-मां भगवती जोधपुर मिष्ठान भण्डार से बेसन चक्की का नमूना तथा मैसर्स-रोशन लाल सुनील कुमार सती चौराहे से घी (मारवाड़ कि शान सरस) का नमूना जांच हेतु लिया गया है। फूड लाइसेंस एवं फूड सेफ्टी डिसप्ले बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। फूड लाइसेंस डिस्प्ले करने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री ढक कर रखने, तथा अनुमत फूड कलर ही काम में लेने हेतु निर्देशित किया।
डॉ बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी ।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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