सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर रहेगी रोक

संग्रहण, वितरण बिक्री एवं उपयोग पर रहेगी रोक

 | 
single use plastic

उदयपुर, 11 मार्च। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार आगामी 1 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री, एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनय कट्टा ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रुल्स, 2016 के अनुसार पोलीस्टाइरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस यथा प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइन की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमन्त्रण कार्ड एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने / पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि पर रोक रहेगी।
 

उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक नोटिस जारी कर सभी उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई- कामर्स, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विघालय, महाविघालय, कार्य स्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थाओं व जन सामान्य को सूचित किया गया है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस का उत्पादन, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री, एंव उपयोग बंद कर दें। इसके अलावा सभी संबंधित पक्ष 30 जून तक इस सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की शून्य इनवेण्टरी सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्यवाही करें।
 

उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन के प्रावधनों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके तहत सामान की जब्ती करने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूलने एवं इकाई/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्यवाही शामिल

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News