खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रवासियों के लिए गेहूं का आवंटन

खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रवासियों के लिए गेहूं का आवंटन
 

8 जून से जिले में 1 लाख 6 हजार 350 प्रवासियों को मिलेगा लाभ
 
 
खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रवासियों के लिए गेहूं का आवंटन
सिर्फ नॉन एनएफएसए प्रवासियों को मिलेगा लाभ

उदयपुर 5 जून 2020। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार ऐसे प्रवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में शामिल नहीं है, के लिए माह मई व जून के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क गेंहू एवं 1 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड के अनुसार चने का आवंटन किया गया है। इसका वितरण जिलेभर में 8 जून से किया जाएगा।

जिला कलक्टर (रसद) श्रीमती आनन्दी ने बताया कि इसके अनुसार जिले में चिह्नित किये गये प्रवासियों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से एकमुश्त 10 किलो गेहूं एवं 1 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह से दो माह के लिए एकमुश्त 2 किलो चना निःशुल्क वितरण किये जाने हेतु तहसीलवार/थोक विक्रेतावार उपावंटन निर्धारित शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है। इसके तहत जिले की 13 तहसीलों में 1 लाख 6 हजार 350 प्रवासियों को दो माह के लिए प्रति 10 किलों के हिसाब से 10 लाख 63 हजार 500 किलोग्राम गेहूं का आवंटन किया जाएगा। साथ ही 2 किलोग्राम जिमसें बड़गांव के 3 हजार 313 प्रवासी, गिर्वा के 7 हजार 44, उदयपुर शहर के 2 हजार 305, गोगुन्दा के 12 हजार 06, झाड़ोल के 4 हजार 985, खेरवाड़ा के 2 हजार 670, कोटड़ा के 5 हजार 268, लसाडि़या के 3 हजार 612, मावली के 4 हजार 464, ऋषभदेव के 7 हजार 354, सलूंबर के 24 हजार 151, सराड़ा के 17 हजार 808 तथा वल्लभनगर के 11 हजार 370 प्रवासियों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

सिर्फ नॉन एनएफएसए प्रवासियों को मिलेगा लाभ

जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने बताया कि इस आवंटन की निर्धारित शर्तों के तहत आवंटित गेहूं एवं चने का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा, जो नॉन एनएफएसए है। उन्होंने बताया अन्य श्रेणी के नॉन एनएफएसए को गेहूं आवंटन प्राप्त होने पर वितरण किया जाएगा।

ककवानी ने बताया कि नॉन एनएफएसए प्रवासी को उसके राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या के अनुसार एक मुश्त 10 किलो प्रतिव्यक्ति गेहूं का वितरण किया जावेगा। चना प्रति राशनकार्ड 2 किलो वितरण किया जावेगा। गेहूं एवं चना वितरण करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग हेतु प्रत्येक दुकान पर बीएलओ एवं एक अन्य सरकारी कर्मचारी की ड्युटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों के पास स्मार्ट फोन जिसमें सर्वे संबंधित ई-मित्र ऐप डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। बीएलओ एवं अन्य कर्मचारी द्वारा गेहूं एवं चना प्राप्त करने आने वाले प्रवासी से उसका जन आधार/आधार नम्बर प्राप्त कर उसके परिवार के संबंध में सूचनाऐं ऐप पर दर्ज करते हुए परिवार के किसी भी सदस्य के प्रवासी होने के आधार पर प्रवासी होने की जानकारी को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाएगा। संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक बीएलओ एवं एक सरकारी कर्मचारी की ड्युटी लगाने का आदेश जारी कर उसकी सूची संलग्न प्रारूप में जिला रसद कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा चिह्नित किये गये प्रवासियों की सूची दुकान पर लगाये गये बीएलओ/सरकारी कर्मचारी/उचित मूल्य दुकानदार को दी जाएगी।

संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ई-मित्र को चिह्नित कर उसको दुकान के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित राशि ई-मित्र द्वारा ली जा सकती है। प्रत्येक दुकानवार अधिकृत किये गये ई-मित्र की सूची मय मोबाईल नम्बर की सूचना संलग्न प्रारूप में जिला रसद कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। यदि किसी प्रवासी का मोबाईल नम्बर आधार नम्बर से अपडेट नहीं होगा तो वह ई-मित्र के द्वारा अपडेट किया जाना है। प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दिशा-निर्देशानुसार की जानी है।

बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद मिलेगा गेहूं

प्रवासी खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जनआधार/आधार एवं राशन कार्ड साथ में लेकर आएंगे। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन पर बायोमैट्रीक सत्यापन के आधार पर उसे गेहूं एवं चने का वितरण किया जाएगा।

8 जून से 13 जून तक होगा वितरण

प्रवासियों को वितरण कार्य 8 जून से 13 जून 2020 के मध्य किया जाएगा। एक उचित मूल्य दुकान पर समस्त प्रवासियों को एक ही दिन में वितरण करने का प्रयास करना है। अधिक संख्या होने पर दूसरे दिन भी वितरण किया जा सकता है। जिन उचित मूल्य दुकानदारों के पास एक से अधिक दुकानों का कार्य है वे प्रथम दो दिन पहली दुकान पर वितरण करेंगे एवं अगले दो दिन दूसरी दुकान पर वितरण करेंगे। इसके लिए तारीखों का निर्धारण संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने प्रवर्तन अधिकारी /निरीक्षक के सहयोग से किया जाएगा एवं उसकी सूचना संलग्न प्रारूप में जिला रसद कार्यालय को दी जाएगी। राशन वितरण की समाप्ति पर वितरण का रेकार्ड संधारित कर जिला रसद कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का वितरण आपदा एवं राहत विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी/ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी वार्डवार कमेटी बनाकर कम से कम दो जगह प्रत्येक वार्ड में वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस कमेटी में बीएलओं के अलावा कम से कम दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी और शामिल किये जायेंगे। राशन वितरण उपरान्त सभी चयनित स्थानों पर संबंधित कमेटीयों द्वारा रेकार्ड संधारण कर जिला रसद कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। सभी चयनित स्थानों पर वितरण करते समय कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

डिलरों को 7 जून तक उठाव करना होगा

आवंटित गेहूं के उठाव की अंतिम तिथि 7 जून है। जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति 07 जून से पूर्व आवंटित खाद्यान्न का शतप्रतिशत उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जारी किये गये आवंटन/वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही/अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
 

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