ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध अब तक की सबसे बडी कार्यवाई RC, लाईसेन्स, फिटनेस होंगे निरस्त

ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध अब तक की सबसे बडी कार्यवाई RC, लाईसेन्स, फिटनेस होंगे निरस्त

उदयपुर, 16 मार्च। परिवहन विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में राज्य को यह निर्देष दिए है कि क्षमता से अधिक माल भरकर परिवहन करने वाले भार वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाई का निर्णय लिया है। ई-रवन्ना के आधार पर उदयपुर जिले में 2674, बांसवाडा जिले में 384 एवं डुँगरपुर जिले में 565 वाहनों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही शुरू की गई है। आंकडों का विषलेषण प्रक्रियाधीन है। इस कार्यवाही के संदर्भ में सर्वप्रथम इन वाहनों के वाहन पंजीयन से संबधित अखिल भारतीय साॅफ्टवेयर “वाहन 4.0“ पर इन्हें ब्लाॅक कर दिया गया है। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप इन वाहनों के फिटनेस, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, हाइपोथेकेशन लगाने एवं हटवाने तथा परमिट से संबधित समस्त कार्य सभी परिवहन कार्यालयों में रोक दिये गये है। इसके साथ ही उपरोक्त सभी वाहन स्वामियों को पंजीकृत डाक से नोटिस भिजवाये गये हैं जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि आगामी सात दिवस में नियमानुसार प्रषमन राषि जमा कर इन प्र

 

ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध अब तक की सबसे बडी कार्यवाई RC, लाईसेन्स, फिटनेस होंगे निरस्त

उदयपुर, 16 मार्च। परिवहन विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में राज्य को यह निर्देष दिए है कि क्षमता से अधिक माल भरकर परिवहन करने वाले भार वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाई का निर्णय लिया है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डाॅ. मन्ना लाल रावत ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देषों की पालना में राज्य सरकार द्वारा विगत समय में ओवरलोड भर कर अपराध करने वाले वाहनों के विरूद्ध समग्र एवं प्रभावी कार्यवाई की रणनीति बनाई गई है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के आंकड़ों को आधार बनाकर ओवरलोड की प्रवृति को नियंत्रित करने के आदेश विगत दिनों जारी किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि ई-रवन्ना के आधार पर उदयपुर जिले में 2674, बांसवाडा जिले में 384 एवं डुँगरपुर जिले में 565 वाहनों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही शुरू की गई है। आंकडों का विषलेषण प्रक्रियाधीन है। इस कार्यवाही के संदर्भ में सर्वप्रथम इन वाहनों के वाहन पंजीयन से संबधित अखिल भारतीय साॅफ्टवेयर “वाहन 4.0“ पर इन्हें ब्लाॅक कर दिया गया है। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप इन वाहनों के फिटनेस, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, हाइपोथेकेशन लगाने एवं हटवाने तथा परमिट से संबधित समस्त कार्य सभी परिवहन कार्यालयों में रोक दिये गये है। इसके साथ ही उपरोक्त सभी वाहन स्वामियों को पंजीकृत डाक से नोटिस भिजवाये गये हैं जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि आगामी सात दिवस में नियमानुसार प्रषमन राषि जमा कर इन प्रकरणों को निस्तारित करें, अन्यथा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 19, धारा 53, धारा 86, धारा 113 सपठीत धारा 194 तथा धारा 199 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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इस क्रम में यह बताना आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ‘ऐमनेस्टी योजना‘ लागू की गई है। इस योजना के तहत 18.5 टन तक के सकल भार क्षमता वाले वाहनों को एक माह में तीन फेरे तक अपराध करने पर 6000रू एवं तीन से अधिक फेरे करने वाले वाहनों के विरूद्ध 9000रू में समस्त प्रकरण निस्तारित किये जायेंगें। इसी प्रकार 18.5 टन से अधिक सकल भार क्षमता वाले वाहनों को तीन फेरे तक के अपराध पर 10000रू एवं तीन फेरे से अधिक अपराध पर 15000रू राषि प्रतिमाह के आधार पर होगी। विभाग द्वारा अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक के सभी प्रकरणों में यह कार्यवाही की जा रही है।

यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना के प्रचार प्रसार के लिये विभाग द्वारा जिले में परिवहन क्षैत्र में विभिन्न्न होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट नगर, आद्यौगिक क्षैत्र, विभिन्न जंक्शन, चौराहे आदि पर 500 से अधिक बैनर लगाये गये है एवं 30000 से अधिक पैम्पलेट वाहन स्वामियों के बीच वितरीत किये गये है। वाहन स्वामियों के साथ सभी जिलों में विभाग द्वारा बैठक कर संवाद भी किये गये है एवं इस योजना के बारे मे उनका शंका समाधान भी किया गया है। टैक्स जमा करने वाले तथा इस योजना का लाभ लेने वाले वाहन स्वामियों के लिये परिवहन क्षैत्र के सभी कार्यालय षनिवार एवं रविवार को खुले रखें गये है।

वाहन स्वामियों की सुविधा के लिये सभी जिलों – उदयपुर में 9460339998, 8690744236, 8690720541 ,8005540034, 7229817671, 8306725211, 9116374797, 8690726473, 8306761167, 9413313399 इसी प्रकार डुँगरपुर जिले में 7597587575, 8890458118, 9462302604 एवं बांसवाडा जिले में 8920054037, 7357109728, 8104709294 एवं राजसमंद में 9414723636, 9414118900, 9785260232 हेल्पलाईन नम्बर चालू किये गये है, ताकि दूरभाष पर ही योजना के बारे में सपष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकें । इस योजना की अंतिम अवधि 31 मार्च 2019 तक है ।

इस अवधि के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी-

  • मोटर यान अधिनियम 19़88 की धारा-53 के तहत के तहत कार्यरत करते हुए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  • मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-19 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन के चालक का लाईसेंस निरस्त किये जाऐगें।
  • मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-86 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन का परमिट निरस्त किया जायेगा।
  • मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-199 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन स्वामी, वाहन चालक, माल भरने वाले और माल प्राप्त करने वाले व्यक्ति या फर्म के विरूद्ध विभाग की ओर से इस्तगासे प्रस्तुत कर प्रत्येक के विरूद्ध वास्तविक जुर्माना भरने की कार्यवाही की जायेगी।
  • इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी को पंजीयन या परमिट के लिये भी अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः अपील की जाती है कि वाहन स्वामी इस ऐमनेस्टी योजना का अधिक से अधिक से लाभ लेवें।

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