उदयपुर 17.10.2022। बाल विवाह हमारे समाज पर कलंक है, हमें मिलकर सामूहिक रूप से इस सामाजिक बुराई को खत्म करना होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अन्तर्गत बाल विवाह करना या करवाना जहां अपराध है वही इस बाल विवाह में किसी भी प्रकार का सहयोग करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों की सुचना मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
उक्त विचार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर ताराचन्द मीणा ने अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 तक जिले में संचालित बाल विवाह मुक्त उदयपुर अभियान के समापन अवसर पर जनजाति अंचल सराडा पंचायत समिति के थाणा ग्राम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जनसभा एवं विशाल मशाल रैली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। मीणा ने ग्रामिणों को अपने बचपन का उदाहरण देते हुए बताया कि वे स्वयं सरकारी विद्यालय से पढ़कर आज जिला कलक्टर बने । अतः बच्चो के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। हमें इन्हें बाल विवाह या बालश्रम के दलदल में नहीं ढकेलना है।
अभियान के संयोजक एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 12,91,700 लोगों का बाल विवाह हुआ है। यह पूरे देश के बाल विवाह का 11 प्रतिशत है। इस अभियान के माध्यम से जिले के 125 गांवों तक विगत 7 दिनों में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम के साथ स्थानिय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामिणों को बाल विवाह रोकने हेतु संकल्प करवाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम के नव नियुक्त सदस्य एवं पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मीनारायण पण्ड्या ने करते हुए ग्रामिणों को राजस्थान सरकार द्वारा बच्चो के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाते हुए, बाल विवाह मुक्त समाज हेतु संकल्प करवाया। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं प्रधान पंचायत समिति सराड़ा बसन्ति देवी मीणा ने ग्रामिणों को सम्बोधित करते हुए नन्हीं उम्र में बाल विवाह करने से होने वाली हानियों को बताते हुए अपने पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाने की आमजन से अपील की।
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