11 देशों के यात्रियों की क्यूरेंटाईन अनिवार्य

11 देशों के यात्रियों की क्यूरेंटाईन अनिवार्य

कलक्टर ने विभाग को व्यवस्थाओं के दिए निर्देश
 
11 देशों के यात्रियों की क्यूरेंटाईन अनिवार्य
 भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेवल एडवाईजरी की निरन्तरता में चीन, साउथ कोरिया, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं स्पेन के साथ-साथ यू.ए.ई ,ओमान, कतर व कुवैत से आने वाले अथवा इन देशों से गुजरने वाले समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिए क्यूरेंटाईन किया जाना आवश्यक है। 

उदयपुर, 20 मार्च 2020 । कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से जिले में आने वाले 11 देशों के यात्रियों की अनिवार्य क्यूरेंटाईन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेवल एडवाईजरी की निरन्तरता में चीन, साउथ कोरिया, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं स्पेन के साथ-साथ यू.ए.ई, ओमान, कतर व कुवैत से आने वाले अथवा इन देशों से गुजरने वाले समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिए क्यूरेंटाईन किया जाना आवश्यक है। 

इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे सभी यात्री जो केटेगरी ए के है अर्थात् जिनमें कोरोना रोग के संभावित लक्षण है, उन्हें चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रखते हुए आवश्यक उपचार, जांच व अन्य गतिविधियां करावें। वे सभी यात्री जो केटेगरी बी अथवा सी के है, उन्हें चिन्हित किये गये क्यूरेंटाईन केन्द्रों पर ले जाकर मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण उपरान्त केटेगरी अनुसार चिन्हित किया जावें तथा जो केटेगरी बी के है, उन्हें क्यूरेंटाईन सेंटर में ही 14 दिन तक अनिवार्य रूप से रखा जावें तथा जो केटेगरी सी के है उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिन तक होम आईसोलेशन किया जाना सुनिश्चित करें।

कलक्टर ने कहा है कि जिन यात्रियों को होम आईसोलेशन के लिए घर भेजा जा रहा है उनका समस्त सम्पर्क विवरण आईडीएसपी अनुभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे अगले 14 दिन तक उन्हें चिकित्सकीय दल की निगरानी में रखा जा सकें।

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनेगी निर्देशिका

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में जारी एडवाइजरी एवं परिपत्र के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशिका तैयार करने के निर्देश दिए हैं।  

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कहा है कि जिले में अलग-अलग सार्वजनिक स्थलों पर प्रबन्धकों को क्या-क्या सावधानियां रखनी है, इस संबंध में विस्तृत गाईडलाईन देते हुए एक निर्देशिका तैयार करें तथा इसे नगर विकास प्रन्यास एवं नगर निगम विभाग, उदयपुर को उपलब्ध करावें।

मेरिज गार्डन, वाटिका में नई बुकिंग नहीं करने के निर्देश

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने शहर में लागू धारा 144 के प्रावधानों की अनुपालना और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से नगरनिगम के आयुक्त और नगर विकास प्रन्यास के सचिव को निर्देशित किया है कि आगामी दिनों में मैरिज गार्डन/वाटिका आदि में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली नई बुकिंग ना की जावें।

सार्वजनिक यात्री वाहनों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

राज्य सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी घोषित करने एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय होने से परिवहन विभाग ने समस्त प्रकार के सार्वजनिक यात्री वाहनों यथा- बस, मिनी बस, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, टेक्सी एवं मैक्सी केब आदि के लिए जारी स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञापत्रों में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए जनहित में पूर्व निर्धारित शर्तों में और शर्तें लगाई गई है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञापत्रों से कवर्ड उक्त समस्त प्रकार के यात्री वाहनों में वाहन स्वामी, चालक, सहचालक, परिचालक को यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैनेटाईज़र उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही इन वाहनों में यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों के पूरे नाम, पते, मोबाईल नं., उसका आगमन एवं गंतव्य स्थल का ब्यौरा रखना होगा।

उन्होंने कहा कि इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए वाहन चालकों को इन वाहनों को अंदर एवं बाहर से प्रतिदिन कम से कम दो-तीन बार हाईपो क्लोराईड से सेनेटाइज़्ड करना अनिवार्य होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन यात्री वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक एक भी यात्री यात्रा नहीं करें।

राठौड़ ने बताया कि उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं कर संग्रह केन्द्र, रतनपुर के जिला परिवहन अधिकारियों एवं विभागीय उड़नदस्तों में तैनात परिवहन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों को पाबंद किया गया है कि वे चैकिंग कार्यवाही के दौरान वाहनों में इन यात्री सुरक्षा शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने वाहन स्वामियों से आग्रह किया कि वाहनों के संचालन के समय उक्त शर्तों का जनहित में अनिवार्य रूप से पालन करें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान अनुसार कठोर कार्यवाही के साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भी कार्यवाही की जायेगी।

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