पीएम कुसुम योजना में आवेदक किसानों को मिलेगा एक और मौका


पीएम कुसुम योजना में आवेदक किसानों को मिलेगा एक और मौका

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान

 
PM Kusum Yojana

उदयपुर 6 जून 2024 । प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पीएम-कुसुम कम्पोनेन्ट-बी योजना में जिन किसानों के आवेदन में जांच के दौरान दस्तावेजों की कमी के कारण बैक-टू-सिटीजन किये गये थे उन किसानों के आवेदन को 20 जून तक राज किसान पोर्टल पर रि-ओपन किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक आवेदक किसान इस योजना का लाभ उठा सके।

उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉ.कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में पी.एम.-कुसुम कम्पोनेन्ट ‘‘बी’’ के अंतर्गत किसानों के खेत पर सौर ऊर्जा पम्प स्थापना हेतु किसानों के प्राप्त आवेदनों की जांच राज किसान साथी पोर्टल पर जांच की गई थी। इस दौरान जिन किसानों के आवेदन में दस्तावेजों की कमी पाई गई थी, उन आवेदनों को बैक-टू-सिटीजन किया गया था एवं ऐसे आवेदक 20 जून तक राज किसान साथी पोर्टल रि-ओपन कराया है, ताकि सभी वंचित किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

जिले के समस्त कृषक जिन्होंने राज किसान साथी पोर्टल पर अपने खेत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए आवेदन किया था तथा दस्तावेजों की कमी के उनका आवेदन बैक-टू-सिटीजन किया गया था उन सबसे अनुरोध है कि वे 20 जून तक अपने आवेदन में दस्तावेजों की कमी पूर्ति कराते हुए वापस दस्तावेज अपलोड कराये। 

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ नवीनतम जमाबंदी व नक्शा ट्रेस अपलोड कराये जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो। कृषक द्वारा जल-स्त्रोत होने व डीजल संयंत्र से सिंचाई करने का स्व घोषणा शपथ-पत्र तथा विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व मे सौर ऊर्जा संयंत्र पर अनुदान न लेने का स्व घोषणा शपथ-पत्र भी देना होगा। किसान को उद्यान आयुक्तालय जयपुर द्वारा अनुबंधित फर्मों में से किसी एक फर्म का चयन कर संबंधित फर्म का स्टेशन भी अपलोड करना होगा।

उल्लेखनीय है कि पीएम कुसुम योजनान्तर्गत उद्यान विभाग, उदयपुर को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दो हजार सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लक्ष्य मिला था। ऑनलाइन पोर्टल कर लगभग 3800 किसानों ने आवेदन किए है। योजना के दिशा-निर्देशानुसार 60 प्रतिशत अनुदान देय है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानां के लिए 45 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्राप्त बजट के अनुसार एवं वरीयता के आधार पर अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति कृषकों को पात्रता के आधार पर निःशुल्क सोलर पंप स्थापित किये जाऐगे।

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