विदेशों व संक्रमित क्षेत्रों से उदयपुर पहुंचे यात्रियों की क्यूरेनटाईन के निर्देश जारी

विदेशों व संक्रमित क्षेत्रों से उदयपुर पहुंचे यात्रियों की क्यूरेनटाईन के निर्देश जारी

कलक्टर ने केटेगरी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए
 
विदेशों व संक्रमित क्षेत्रों से उदयपुर पहुंचे यात्रियों की क्यूरेनटाईन के निर्देश जारी

व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर निगरानी के निर्देश

संक्रमित क्षेत्र से लौटे यात्रियों को भी होम क्यूरेनटाईन

क्लब महिन्द्रा क्यूरेनटाईन केंप के लिए अधिगृहित
 

उदयपुर 23 मार्च 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से विदेशों से उदयपुर पहुंचे व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन/एडवायजरी के अनुसार होम क्यूरेनटाइन देने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने बताया कि समस्त संबंधित विभागों को निर्देष दिये गए हैं कि वे यात्रियों की केटेगरी यथा कोई लक्षण (खांसी, बुखार, जुकाम ईत्यादि) है अथवा नहीं है (बिल्कुल स्वस्थ है), के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि वे सभी यात्री जिनमें कोरोना रोग के संभावित लक्षण है, उन्हें चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती रखते हुये आवश्यक उपचार, जांच व अन्य गतिविधियां करावें वहीं जिनमें कोरोना रोग के लक्षण नहीं पाये गये हैं तथा वे बिल्कुल स्वस्थ है उन्हें भारत में प्रवेश की तिथि से 14 दिन पूर्ण होने तक उनके घर पर ही रखना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने यह कार्यवाही प्रत्येक उपखण्ड पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से गठित एक चिकित्सकीय दल प्राथमिक जाँच (स्क्रीनिंग) की जायेगी तथा चिकित्सकीय दल के निर्देषानुसार ही होम क्यूरेनटाइन अथवा अस्पताल में भर्ती करवाने का निर्णय किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले जिन भारतीय नागरिकों को होम क्यूरेनटाइन करने का निर्णय लिया गया है, उनमें स्वयं यात्री एवं उसके परिवारजनों की काउंसलिंग की जायें तथा ऐसे व्यक्ति को 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने तथा अपने परिवारजनों से भी दूरी बनाये रखने तथा अन्य किसी व्यक्ति से भी नहीं मिलने हेतु पाबन्द किया जायें। ऐसे व्यक्ति के बायें हाथ पर स्याही से ‘प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान हॉम क्यूरेनटाइन टील डेट’ की मोहर लगाई जायें। ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर  चिकित्सा विभाग द्वारा छपवाया हुआ स्टीकर लगाया जाये जिसमें उस व्यक्ति के बारे में तथा उसके परिवारजनों को एवं अन्य लोगों के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों का ब्यौरा अंकित हो तथा ऐसे व्यक्ति को होम क्यूरेनटाइन में 14 दिन तक रहने निर्धारित प्रपत्र में आदेश तामिल कराया जायें।

व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर निगरानी के निर्देश

कलक्टर ने निर्देशानुसार कार्यवाही के पश्चात् निर्देश दिए हैं कि होम क्यूरेनटाइन की निगरानी करने के लिये ऐसे व्यक्तियों का उपखण्ड/पंचायत समिति स्तर अथवा संख्या ज्यादा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाये। जिसमें ऐसे व्यक्तियों की लाईव लोकेशन शेयर कराई जायें तथा उसकी सतत निगरानी की जाये। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत/वार्ड स्तर पर एक निगरानी दल बनाया जाये जो प्रतिदिन प्रातः, एवं रात्रि (अलग-अलग समय पर) कम से कम तीन बार व्यक्ति के घर पर ही होने का भौतिक सत्यापन करेंगे। 

यदि कोई व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जायें। मतदान दिवस के दिन सेक्टर अधिकारियों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट की तर्ज पर उपखण्ड/पंचायत समिति स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर यह रिपोर्ट संकलित की जायें तथा इसकी सूचना जिला परिषद में संचालित कन्ट्रोल रूम पर दी जायें। ऐसे किसी भी व्यक्ति में 14 दिन में कभी भी कोई लक्षण जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो तो तत्काल चिकित्सक दल को सूचित करें।  

संक्रमित क्षेत्र से लौटे यात्रियों को भी होम क्यूरेनटाईन

ऐतिहयात के तौर पर झुंझुनू एवं भीलवाड़ा, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक एवं केरल ईत्यादि की यात्रा से वापस लौटे लोगों को भी लक्षण नहीं होने पर 14 दिन के होम क्यूरेनटाइन पर रखना है। ऐसे लोगों की दिन में कम से कम एक बार घर पर ही होने का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों के हाथ पर साधारण स्याही से ‘प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान हॉम क्यूरेनटाइन टील डेट’ की मोहर लगाई जाये। ऐसे लोगों की निगरानी हेतु स्थानीय लोगों एवं पड़ौसियों का निगरानी दल बनाकर उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों की सूची सभी उपखण्ड अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन करवाये जा रहे डोर टू डोर सर्वे से प्राप्त हो रही होगी, उसकी सूचना जिला परिषद कन्ट्रोल रूम पर देते हुये कार्यवाही सुनिष्चित करने को कहा गया है।

क्लब महिन्द्रा क्यूरेनटाईन केंप के लिए अधिगृहित

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपातकालीन परिस्थितियों के तहत क्लब महिन्द्रा को क्यूरेनटाईन केंप के रूप में अधिगृहित किया है और उप पंजीयक प्रथम सुबोध चारण को इसका प्रभारी नियुक्त करते हुए राज्य व केन्द्र सरकार की एडवायजरी अनुरूप केंप स्थापित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वर्तमान में इस स्थान पर क्लब महिन्द्र के कर्मचारियों को ही क्यूरेनटाईन में 31 मार्च तक रखने के निर्देश दिए हैं।

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