उदयपुर, 22 मार्च 2020 । जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने कहा है कि इन दिनों प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव को देखते हुए हमें हर व्यक्ति के जीवन के लिए ऐहतियात बरतना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा 22 से 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है। इससे आमजन को थोड़ी परेशानी जरूरी होगी परंतु हम आने वाली बड़ी भारी विपदा से बच जाएंगे। ऐसे में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है।
कलक्टर श्रीमती आनंदी रविवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी।
कलक्टर ने कहा कि रविवार को आहुत जनता कर्फ्यू को उदयपुर ने खुलकर समर्थन किया है और अब आगामी 31 मार्च तक भी लोगों से ऐसे ही सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धारा 144 को भी अब संशोधिक किया गया है और अब जिले में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में पांच से अधिक लोगों को एकत्र होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के बाद रोजमर्रा के जीवन से संबंधित सभी चीजें यथा दवाई, किराणा, दूध, गैस आदि उपलब्ध रहेंगी परंतु बाकी किसी भी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं वाले को छोड़कर कोई भी कार्यालय नहीं खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के हालातों में गरीब तबके के लोगों के लिए अनटाईड फण्ड उपलब्ध कराया गया है और निर्देशानुसार फूड पैकेट्स के लिए कीचन इत्यादि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग पीडीएस सिस्टम से गेहूं लेते हैं उनके लिए हम एडवांस में राशन देना शुरू कर रहे है और जिनके नाम पीडीएस में नहीं है और जरूरतमंद है उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि फूड पैकेट्स सब तक पहुंचे व उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रेस वार्ता दौरान जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने स्पष्ट किया कि गत दिनों बाहर से बड़ी संख्या में बाहर से लोगों का उदयपुर में आगमन हुआ है और यदि हम इनमें से हर एक की लिस्टिंग नहीं करेंगे और उसके लक्षणें को नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं ? इसके लिए हमारे पास एक-एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है, इसीलिए चिह्नीकरण का कार्य एक दो दिन और चलेगा और इसमें हर प्रकार के अधिकारी-कर्मचारी की सेवाओं की जरूरत रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग के साथ-साथ कई विभागों के कार्मिक इस कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं और सबके सहयोग से ही यह कार्य पूर्ण होगा।
प्रेस वार्ता को जिला पुलिस अधीक्षक कैलाशचंद्र विश्नोई ने भी संबोधित किया और कहा कि लॉकडाउन दौरान धारा 144 की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सिटी में एंबुलेंस और उन टैक्सियों को छूट मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पीटल तक की यात्रा कर रही हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों पर विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।
चिकित्सा एवं स्वास्थय, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ एस एल), वित्त, कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, बिजली (ऊर्जा), पेयजल, स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्), खाद्य व नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, पंचायती राज, सूचना एवं जनसम्पर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि विभाग की सेवाए जारी रहेगी।
इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मर्चारी/अधिकारी घर से कार्य करेंगे। यधपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या अन्य जिला स्तर के अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा अवकाश की अनुमति नहीं होंगी। जो कार्मिक घर से कार्य कर रहे है उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाए, मेडिकल स्टोर, दवा विक्रेता और निर्माता,सर्जिकल उपकरण निर्माता एवं विक्रेता, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, किराना एवं प्रोविज़नल स्टोर, दूध डेयरी, एलपीजी गैस एजेंसी, फल सब्ज़ियों की दुकाने, राशन की दुकाने, आटा चक्की पोस्ट ऑफिस की सेवाए जारी रहेगी।
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