विधानसभा चुनाव 2018: पेड न्यूज पर रहेगी नजर, ईवीएम-वीवी पैट का डेमो


विधानसभा चुनाव 2018: पेड न्यूज पर रहेगी नजर, ईवीएम-वीवी पैट का डेमो

आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के तहत होने वाले प्रचार-प्रसार के संबंध में विज्ञापन प्रमाणन एवं पेड न्यूज से जुड़ी जानकारी साझा करने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों की एक आमुखीकरण कार्यशाला मंगलवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। मीडिया कर्मियों की ओर से विभिन्न जिज्ञासाएं सामने रखी गई जिनका समाधान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव से जुड़े अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों ने किया।

 

विधानसभा चुनाव 2018: पेड न्यूज पर रहेगी नजर, ईवीएम-वीवी पैट का डेमो

आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के तहत होने वाले प्रचार-प्रसार के संबंध में विज्ञापन प्रमाणन एवं पेड न्यूज से जुड़ी जानकारी साझा करने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों की एक आमुखीकरण कार्यशाला मंगलवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। मीडिया कर्मियों की ओर से विभिन्न जिज्ञासाएं सामने रखी गई जिनका समाधान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव से जुड़े अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों ने किया।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी बिष्णुचरण मल्लिक ने कहा कि स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रकोष्ठ चुनाव के दौरान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार पर पूरी निगरानी रखेगा। मीडिया संस्थानों से अपेक्षा है कि वे भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विज्ञापनों का अधिप्रमाणन कराना आवश्यक है। विज्ञापन प्रसारित/प्रकाशित करने से पूर्व नियमानुसार संबंधित उम्मीद्वार या राजनैतिक दल से अधिप्रमाणन का प्रमाण पत्र मांगा जाना चाहिए।

ईवीएम-वीवी पैट का डेमो

कार्यशाला के दौरान ईवीएम एवं वीवीनेट मशीनो की कार्यप्रणाली का डेमो दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं पत्रकारों को उक्त मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि इनसे मतदान पूर्णतः गोपनीय रहता है। मतदाता वीवी पैट मशीन में प्रदर्शित होने वाली पर्ची के माध्यम से इस बात की संतुष्टि कर सकता है कि उसने जिस उम्मीद्वार को वोट दिया, उसका वोट उसे ही मिला है। मीडिया कर्मियों ने भी ईवीएम में वोट देकर वीवी पैट में पुष्टि की।

कार्यशाला में अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी चांदमल वर्मा, एडीएम सिटी राजेन्द्र अग्रवाल, स्वीप प्रभारी कमर चौधरी, प्रशिक्षण प्रभारी ओ.पी.बुनकर, आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ के प्रभारी के.पी.सिंह, एमसीएमसी के सदस्य सचिव गौरीकान्त शर्मा, एमसीएमसी सदस्य शांतिलाल सिरोया, वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन, लेकसिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष रफीक पठान, पत्रकार संजय खाब्या, सर्वेश शर्मा, मुकेश हिंगड़, रवि शर्मा, अब्बास रिजवी, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, मुनेश अरोड़ा, धीरेन्द्र जोशी, प्रमोद गौड़ सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने तक इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले सभी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से करवाया जाना आवश्यक है। इस दौरान प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक नहीं है। चुनाव प्रचार थमने से लेकर मतदान समाप्ति तक की 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा। प्रिन्ट मीडिया में इस अवधि के दौरान प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। अधिप्रमाणन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कमेटियां गठित की गई है।

पेड न्यूज पर रहेगी नजर

सूचना केन्द्र में मीडिया प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। जो विभिन्न संचार माध्यमों से प्रकाशित व प्रसारित राजनैतिक विज्ञापनों एवं समाचारों पर नजर रखेगा। यह प्रकोष्ठ ऐसे समाचारों को चिन्हित करने का कार्य करेगा जो किसी उम्मीद्वार के पक्ष में प्रकाशित किये गये प्रतीत होंगे। उक्त समाचारों को पेड न्यूज की श्रेणी में रखते हुए निर्धारित दरों पर उसके खर्च की गणना कर संबंधित उम्मीद्वार के चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा।

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