वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान
आयोग के निर्देशानुसार पासपोर्ट, ड्राइंविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारी को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा प्रमाणिक फोटों मतदाता पर्ची, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड का उपयोग वोट डालने हेतु पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा अब वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज का प्रयोग भी मतदान के लिए कर सकेंगे।
इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर राजस्थान सहित अन्य चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुछ तय फोटो पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकने का विकल्प दिया है।
Download the UT Android App for more news and updates from Udaipur
आयोग के निर्देशानुसार पासपोर्ट, ड्राइंविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारी को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा प्रमाणिक फोटों मतदाता पर्ची, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड का उपयोग वोट डालने हेतु पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal