News-200 युवाओं को नियुक्ति पत्र की सौगात
बांसवाड़ा 29 मार्च 2025 । बांसवाड़ा। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा रंगमंच पर आयोजित जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में बांसवाड़ा जिले के विभिन्न विभागों के 200 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, सीएमएचओ डॉ. एच.एल. ताबियार, सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राहुल डिंडोर, डीपीसी डॉ. प्रवीण गुप्ता, आरसीएचओ डॉ. दिनेश कुमार भाबोर, एएओ प्रमोद पटेल, डीपीएम ललित सिंह झाला सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को राज्य स्तरीय समारोह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा के सभी नवनियुक्त कार्मिक भी इस कार्यक्रम से जुड़े। स्थानीय संचालन डॉ वनीता त्रिवेदी ने किया।
युवाओं में उत्साह, बधाइयों का दौर
कार्यक्रम में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चिकित्सा विभाग की टीम ने उपस्थित युवाओं को स्वागत किट प्रदान की, जिसमें मुख्यमंत्री का बधाई संदेश भी शामिल था। इसे पढ़कर युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक-दूसरे को बधाइयाँ दीं।
सीएमएचओ डॉ. एच.एल. ताबियार ने बताया कि किट में लोक दायित्व से संबंधित आईईसी द्वारा तैयार की गई बुकलेट भी दी गई है। शनिवार सुबह से ही स्वर्गीय हरिदेव जोशी रंगमंच युवाओं और उनके अभिभावकों से खचाखच भर गया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को लेकर सभी में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में डॉ दिशांत जैन, नरेश पाटीदार, प्रदीप जैन, सुरेंद्र सिंह, मुकेश पाटीदार, हेमंत पंड्या, रमेश भोई, विक्रम सिंह, शंकर, बलवंत, कचरू यादव, प्रताप, रामदास, भगवती सहित चिकित्सा कार्मिकों ने व्यवस्थाएं संभाली।
News-आपातकालीन सेवाएं आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित
राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
बांसवाड़ा, 29 मार्च। 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुसरण पर प्रतिकूल प्रभाव और परिणाम स्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में गृह (गु्रप-9) विभाग राजस्थान के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी द्वारा माननीय राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना में बताया कि अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर सेवाओं जिनका संचालन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है, के समस्त कार्यालयों एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्या सेवाओं को एतद् द्वारा 19 मार्च-2025 से आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
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