बांसवाड़ा-17 मार्च 2024 की प्रमुख खबरे


बांसवाड़ा-17 मार्च 2024 की प्रमुख खबरे

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News-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च-2024 को घोषित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 हेतु निर्वाचन गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी डर एवं भय के स्वतंत्र रूप से अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग की सकें इस हेतु सामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रजीत यादव ने उक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो आगामी 6 जून-2024 तक प्रभावी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल’गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे-गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते, लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

जारी आदेश के अनुसार बांसवाड़ा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति बांसवाड़ा जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियरों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसार यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार कोई भी व्यकित साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर,लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सयार्वनक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा नाही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न हीअन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवाएगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यकित ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा न ही करवाएगा।

किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रजीत यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहितजा की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।

News-पूर्वानुमति के बिना अवकाश लेने और मुख्यालय छोड़ने पर लगाई पाबंदी

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार 16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. इन्द्रजीत यादव ने निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विभागों के निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े समस्त कार्मिकों, अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे उनकी पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं रहें एवं मुख्यालय नहीं छोडें।

News-आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव72024 एवं विधानसभा उपचुनाव-2024 (165-बागीदौरा) की घोषणा 16 मार्च-2024 को होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार सेहिता लागू हो गई हे जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. इन्द्रजीत यादव ने इस संबंध में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
जारी आदेश के तहत सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्र्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाने, यदि लगे हुए तो उनका तत्काल हटाने के निर्देश दिये हैं। 

इसी प्रकार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रकृति के समाचार प्रकाशित नहीं करने, राज्य/केन्द्र/सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ/फोटो आदि यदि हैं तो उन्हें तुरन्त हटा लेने, सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनीतिज्ञों के फोटोग्राफ्स नहीं लगाने एवं यदि लगे हुए हैं तो तत्काल हटाने, राजनैतिक पदाधिकारियों, व्यक्तियों को आवंटित सरकारी वाहनों का तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कर लेने, सांसदों एवं विधायकों के द्वारा उनके स्थानीय विकास कोष एवं उनके विवेकाधीन निधियों से कोई राशि/अनुदान स्वीकृत नहीं करने तथा न ही किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान दिये जाने के वादे की घोषणा के साथ ही सांसदों एवं विधायकों द्वारा किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं, सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा इत्यादि का शिलान्यास, लोकाप्रण नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

News-लोकसभा आम चुनाव-2024, जिला निर्वाचन अधिकारी ने की अपील

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव-2024 एवं विधानसभा उपचुनाव की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता के तहत अपील जारी की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. इन्द्रजीत यादव द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकारी का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्यच व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।

अपील में बताया गया है कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये हैं। जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं सभी नागरिकों से एतत् द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।

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