बांसवाड़ा-23 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


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News-मतदाताओं की पहचान को सरल बनाने के निर्देश जारी

बांसवाड़ा, 23 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान दिवस के दिन मतदान करने के लिए मतदाताओं की पहचान को सरल बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देशा जारी करते हुए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान हेतु दस्तावेज निर्धारित किए गए है।

आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस के दिन मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे तथा ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

इन दस्तावेजों से हो सकेगी पहचान

मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों तथा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ड कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज से पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।

एपिक में अशुद्धि होगी नजरअंदाज

जारी निर्देशों के अनुसार एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्त उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव नही हो तो निर्वाचक की पहचान वैकल्पिक फोटो दस्तावेज से सुनिश्चित की जा सकेगी।

News-राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववत के प्रचार के दिशा निर्देश जारी

विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववत के प्रचार के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए है।

जारी निर्देशों में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा फार्मेट सी-1 से सी-8 तथा सीए में प्रचार-प्रसार के संबंध में संदर्भित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपराधिक रिकार्ड की सूचना के संदर्भ में निर्धारित फार्मेटों में निर्धारित प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रचार प्रसार की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। 

फार्मेट सी-1 

फार्मेट सी-1 में अभ्यर्थी द्वारा अपने आपराधिक रिकार्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार पत्रों में न्यूनतम निर्धारित फोन्ट साईज में तथा उन संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय, स्थानीय टी.वी. चैनलों में प्रसारण प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकण्ड्स के लिए निर्धारित फोन्ट साईज में अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग अलग तिथियों को प्रकाशित, प्रसारित करवाया जाना है जिसकी सूचना अभ्यर्थी द्वारा तत्काल रिटर्निग अधिकारी को दी जाएगी। समाचार पत्र एवं चैनल पर प्रकाशन के लिए भी अवधि को निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर अर्थात 10 से 13 नवम्बर तक, दूसरा प्रचार अगले 5 से 8 दिनों के बीच अर्थात 14 से 17 नवम्बर तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक दिनांक 18 से 23 नवम्बर तक किया जाने के निर्देश दिए गए है। 

फार्मेट सी-2

फार्मेट सी-2 में राजनैतिक दलों के द्वारा अपने अभ्यर्थियों के संबंध में आपराधिक रिकार्ड की सूचना राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार पत्रों, लोकप्रिय राष्ट्रीय, स्थानीय टीवी चैनलों में निर्धारित समयावधि में प्रकाशित, प्रसारित किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों द्वारा यह सूचना अपनी वेबसाईट के होमपेज पर एक केप्शन जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार लिखा हो पर भी प्रदर्शित की जायेगी। फेसबुक, टवीटर सहित राजनैतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के जरीये भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। समाचार पत्रों में प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों के किसी भी एक संस्करण में जिसका न्यूनतम 75 हजार से अधिक सर्कूलेशन हो एवं लोक वर्नाकूलर दैनिक समाचार पत्रों की स्थिति में राजस्थान राज्य के किसी एक संस्करण में जिसका न्यूनतम 25 हजार से अधिक का सर्कुलेशन हो किया जाना आवश्यक होगा।

फार्मेट सी-3

आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के उपरान्त अभ्यर्थी घोषणा के प्रकाशन फार्मेट सी-1 के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को फार्मेट सी-4 में चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

फार्मेट सी-5

फार्मेट सी-5 में राजनैतिक दल द्वारा आपराधिक मामलों के घोषणा के प्रकाशन की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे। फार्मेट सी-6 में राजनैतिक दल द्वारा आपराधिक मामलों के घोषणा के प्रकाशन की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। 

फार्मेट सी-7

राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना के साथ साथ ऐसे चयन के कारण सहित बिना आपराधिक पूर्ववत वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नही चुना गया तथा चुने गये अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धियां तथा वरीयता का कारण, इससे संबंधित विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटो के भीतर फार्मेट सी-7 में एक राष्ट्रीय  तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, टवीटर आदि पर प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा यह सूचना वेबसाइट के होमपेज पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

फार्मेट सी-8

राजनैतिक दल आपराधिक पुर्ववृत वाले अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के चयन का कारण बताते हुए दिए गए समय के अन्दर फार्मेट सी-7 में सूचना प्रकाशित करेंगे और अभ्यर्थियों के चयन के 72 घंटो के भीतर फार्मेट सी-8 में अनुपालना रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
फार्मेट सीए में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य में आयोजित किए जा रहे निर्वाचनों में राजनैतिक दलों द्वारा चयनित आपराधिक पूर्ववृत वाले व्यक्तियों के बारे में संबंधित रिटर्निग अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर उसे संकलित रूप से फार्मेट सीए में प्रस्तुत करना होगा। 

केवाईसी एप से मिलेगी जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडने वाले आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने के लिए एक एप्लीकेशन नो युअर केन्डीडेट;ज्ञदवू लवनत ब्ंदकपकंजमद्ध को विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इसे गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। 

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी-1 एवं सी-4 अभ्यर्थी के संबंध में तथा सी-2,सी-5,सी-7 एवं सी-8 राजनैतिक दलों के संबंध में है जिनकी पालना विधानसभा आम चुनाव 2023 में सख्ती से करवाए जाने के निर्देश दिए गए है।

News-प्रशिक्षण इत्यादि के लिए शैक्षणिक संस्थानों के भवन अधिग्रहित

विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि के लिए जिला मुख्यालय की तीन शिक्षण संस्थानों के भवनों का अधिग्रहण किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचन्द शर्मा द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि के लिए न्यूलुक संस्थान के 12 कक्ष एवं हॉल, लिया संस्थान के 12 कक्षा तथा बीवीवी संस्थान रातीतलाई के 12 कक्षों का अधिग्रहण 1 नवम्बर से चुनाव समाप्ति तक किया गया है। आदेशानुसार अधिग्रहित कक्षों को अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया जा सकेगा।

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