बांसवाड़ा-9 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


बांसवाड़ा-9 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे 

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News- बांसवाड़ा की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार 9 अक्टूबर-2023 को घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी डर एवं भय के रूवतंत्र रूप से अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किये जाने की नितान्त आवश्यकता एवं दीपावली पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जनजीवन को खतरा उत्पन्न करने एवं लोकशांति भंग करने के प्रयासों को रोके जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बांसवाड़ा की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिये हैं। यह आदेश 9 अक्टूबर-2023 से तत्काल लागू होकर 2 (दो) माह तक प्रभावी रहेगा और उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोट क पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जेसे रिवाल्वर, विस्अल, बंदूक, एम.एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्रूथानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। 

यह आदेश ड्यूटी पर तैनाम सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव में ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वहीं सिक्ख समूदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। इसी प्रकार यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

आदेश के अनुसार बांसवाड़ा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति बांसवाड़ा जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसार यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जल व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडिया, टेप रिकार्डर, लाउड स्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्य एप, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुरूप्रचार नहीं करेगा। 

इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही कराएगा न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा औ न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/कराएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पुर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भीी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आगवामन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा, सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवाएगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/न ही करवाएगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह मदिान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्ण रोक रहेगी। 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक ततवों द्वारा सामान्य जनजीवन को खतरा उत्पन्न कराने एवं लोकशांति भंग करने के प्रयासों को रोके जाने हेतु बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहतक जिले में राहत चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोड़ा जाएगा तथा चलते हुए व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछालकर फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डीबी (ए1) में ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एवं ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट पी.सी. शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह गु्रप-9 विभाग राजस्थान जयपुर के संशोधित परामर्शदात्री के अनुसार जिसमें परामर्श दिया गया है कि एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। जिले में केकवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गस क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है।

जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक पटाखे चलाने/छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वधारण को बांसवाड़ा जिलेक मुख्य स्थानों यथा उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय इत्यादि पर आदेश चस्पा कर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित करने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिये हैं।

News-आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने दिशा-निर्देश जारी
 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा सोमवार 9 अक्टूबर-2023 को होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचंन्द्र शर्मा ने इस हेतु जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।

जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञज्ञपन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जाएं, यदि लगे हुए हैं तो उनको तत्काल हटवा लिया जाए। इसी तरह समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रकृति के समाचार प्रकाशित नहीं किये जाएं।

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ/फोटो आदि यदि हैं तो उन्हें तुरंत हटा लिया जाए, सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक के फोटोग्राफ्स नहीं लगाये जाएं एवं यदि लगे हुए हैं तो उनको तत्काल हटा लिया जाए, राजनैतिक पदाधिकारियों, व्यक्तियों को आवंटित सरकारी वाहनों का तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कर लिया जाए तथा सांसदों एवं विधायकों के द्वारा उनके विकास कोष से कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाए।

News- आदर्श आचार संहिता लगने पर अन्न्नपूर्णा फूट पैकेट का वितरण तुरन्त प्रभाव से बंद करने के निर्देश

विधानसभा आम चुनाव-2023 कार्यक्रम की घोषणाप होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे मुख्यमंत्री के फोटो लगे अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण तुरन्त प्रभाव से बंद कर दें और उचित मूल्य दुकानदारों के पास जितने पैकेट अवशेष हैं उन्हें अग्रिम आदेशों तक के लिए सुरक्षित रख लेवें। इसी तरह समस्त दुकानदारों, पेट्रोल पम्प संचालकों, गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उनके ऑफिस, दुकान, गोदाम में किसी जनप्रतिनिधि का फोटो लगा हो अथवा किसी पोस्टर, बैनर पर किसी जनप्रतिनिधि का फोटो हो तो उसे उतार कर सुरक्षित रख लेवें।

News-अधिकारी, कर्मचारी पूर्वानुमति के अवकाश पर नहीं जाएं और मुख्यावास नहीं छोड़े

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार 9 अक्टूबर को विधानसभा आम चुनाव-2023 के चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचंद्र शर्मा ने निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2023 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश/मुख्यालय नहीं छोड़ें।

News-आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने सी-विजिल जिला नियंत्रण कक्ष में कार्मिक लगाये

विधानसभा आम चुनाव-2023 अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने तथा आचार संहिता के उल्लंघन बाबत् प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया हेतु कार्मिकों की ड्यूटी आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ के अधीन सी-विजिल जिला नियंत्रण कक्ष में लगाई है, जो अपने तकनीकी एवं निर्देशन दायित्कव एमसीसी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचंद्र शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राउमावि सेवना के उप प्रधानाचार्य दीनबंधु भट्ट, राउमावि माहीडेम के बेसिक कम्प्युटर अनुदेशक सौरभ स्वर्णकार, राप्रावि सागवाडिया के अध्यापक दीपक जोशी, राउमावि चिडियावासा के बेसिक कम्प्युटर अनुदेशक अपूर्व शर्मा, राउमावि कूपड़ा के व्याख्याता रघुवीर सिंह मीणा, राउमावि रावतफला घाटा के वरिष्ठ अध्यापक चित्रमन पटेल तथा मगारावि तलवाड़ा के प्रयोगशाला सहायक कमलेश निनाम को ड्यूटी पर लगाया है।
 

News-अवैध शराब की धरपकड, आवाजाही रोक लगाने, मादक पदार्थों की जब्ती, कीमती धातु एवं कैश के अवैध आवागमन पर कार्यवाही के लिए संयुक्त दल गठित

आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अवैध शराब की धरपकड़, आवाजाही पर रोक लगाने, मादक पदार्थों की जब्ती, कीमती धातु एवं कैश के अवैध आवागमन को रोकने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशचंद्र शर्मा ने इस संबंध में विभागों का संयुक्त दल गठित किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा उप अधीक्षक स्तर के ऊपर के नामित अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी शामिल हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त दल जिला पुलिस अधीक्षक-बांसवाड़ा की निगरानी में कार्य करेगा तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशचंद्र शर्मा ने बताया कि आवश्यकतानुसार उक्त दल में वाणिज्य कर विभाग, आयकर विभाग, सीजीएसटी विभाग के अधिकारियों को बुलाया जा सकेेगा, जो निर्वाैचन विभाग के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

News-विधानसभा आम चुनाव 2023-पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ 

विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए गठित मतदान दल के पीठासीन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण रविवार को जिला मुख्यालय पर तीन केन्द्रों पर प्रारंभ हुआ। 

प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रकाशचंद्र शर्मा एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) डॉ. दिनेश राय सापेला तथा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वृद्धि चंद्र गर्ग ने प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों ने इस दौरान प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने का आह्वान किया तथा प्रशिक्षण के पश्चात आशान्वित होने के बाद ही प्रशिक्षण स्थल को छोड़ने के दिशा-निर्देश दिए। 

इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण ले रहे पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न उत्तर किये जिस पर प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले पीठासीन अधिकारियों को पेन भेंट कर सम्मानित भी किया। 

जिला मुख्यालय पर रविवार को न्यू लुक संस्था, लियो संस्थान एवं बीवीबी संस्थान में स्थापित तीन-तीन केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों को 50-50 के ग्रुप में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

News-मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न

विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत गठित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर निर्धारित तीन प्रशिक्षण केन्द्रों पर सोमवार को सम्पन्न हुआ, जिसमें पीठासीन अधिकारी क्रमांक 901 से 1736 तक को प्रशिक्षण दिया गया। मतदान दलों में नियुक्त मतदान दल अधिकारी प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण 10 एवं 11 अक्टूबर, मतदान दल अधिकारी द्वितीय का प्रशिक्षण 12 व 13 अक्टूबर तथा मतदान दल अधिकारी तृतीय का प्रशिक्षण 14 व 16 अक्टूबर को इन केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा।

सोमवार को तीनों केन्द्रों न्यू लूक संस्थान, लीयो संस्थान एवं भारती विद्या भवन संस्थान में आयोजित पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण में प्रत्येक संस्थान में तीन-तीन केन्द्रांें पर 50-50 के गु्रप में प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को प्रशिक्षण स्थलों का प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 वृद्धिचन्द्र गर्ग ने व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं प्रशिक्षणार्थी पीठासीन अधिकारियों से रू-ब-रू हुए तथा उन्हें मतदान प्रक्रिया को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए पूरी कराने के निर्देश दिए। 

News-मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण 10 अक्टूबर से

विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत गठित मतदान दलों के मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण 10 एवं 11 अक्टूबर को तीनों केन्द्रों पर आयोजित होगा, जिसमें 10 अक्टूबर को न्यू लूक संस्थान में 1 से 300 तक, लीयो संस्थान में 301 से 600 तक तथा भारती विद्या भवन संस्थान में 601 से 900 तक के क्रमांक के मतदान दल अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 11 अक्टूबर को न्यू लूक संस्थान में 901 से 1200, लीयो संस्थान में 1201 से 1500 तथा भारती विद्या भवन संस्थान में 1501 से 1736 तक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

News-राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववत के प्रचार के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

विधानसभा आम चुनाव-2023- वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ अवमानना याचिका) संख्या 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अनुपालना में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववत के प्रचार के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर प्रवीण गुप्ता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) को भेजे इस आशय के पत्र में बताया गया है कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यार्थियों के आपराधिक रिकार्ड यदि कोई हों, को प्रचारित करने के संबंध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं जारी पत्र में फार्मेट सी-1, सी-2, सी-3, सी-4, सी-5, सी-6, सी-7, सी-8 एवं सीए के तहत अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की सूचना दी जाती है तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल को उक्त सूची उपलब्ध कराई जानी है। इस संबंध में अभ्यर्थी एवं राजैनतिक दल को निर्देशित किया जाना है कि आपराधिक मामलों का प्रकाशन जिले के संबंधित समाचार पत्र एवं जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसे क्षेत्र में प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में विभागीय पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कराया जाना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उक्त समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों की सूची नामांकन पत्र भरते समय अभ्यर्थी तथा राजैनतिक दल को उपल्ब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा भातर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा पूर्ण पाजना सुनिश्चित करवाने एवं निगरानी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर अलग से सेल का गठन किया जाकर नियुक्त प्रभारी अधिकारी के मोबाइल नंबर मुख्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) डॉ. दिनेश राय सापेला ने इस संबंधम ओआईसी एमसीएमसी, अतिरिक्त ओआईसी एमसीएमसी एवं समस्त आरओ को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

Source: PRO Banswara
 

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