भीलवाड़ा-19 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


भीलवाड़ा-19 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे

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News -चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम पते के बिना सामग्री नहीं छापे, उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास का प्रावधान

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि के संबंध में जिले के मुद्रकों तथा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की पालना के संबंध में निर्देश दिये है।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को इस संबंध में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को बताया कि मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां प्रकाशक के घोषणा पत्र एवं प्रिन्टर हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जिला कलक्टर कार्यालय के कमरा नं. 2 में जिला निर्वाचन व्यय एवं अनुवीक्षण कक्ष में अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्स एवं बैनर आदि में मुद्रक, प्रकाशक व प्रारूप बनाने वाला डिजाईनर अपना नाम, पता व मोबाईल नं. अवश्य अंकित करें। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रह्मलाल जाट ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को अन्य प्रावधानों की जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो, जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को न भेजी जाये।

उन्होंने कहा कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो उपधारा एक अथवा उपधारा 2 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक का कारावास तथा जुर्माना 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये है, ताकि यदि धर्म, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो, तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सकती है।

जिला कलक्टर ने बताया कि धारा 127-क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिन्टिंग प्रेस के लाईसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है।


News-अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के मतदान के विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन शुक्रवार को

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के प्रयोजनार्थ संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं नियुक्त नोडल अधिकारी तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री आशीष मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार 20 अक्टूबर को अपराह्न 4ः30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के साभागार में बैठक का आयोजन किया जायेगा।

यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति0 कलक्टर) श्री ब्रह्मलाल जाट ने दी।

News-मतदान दिवस को संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

उप श्रम आयुक्त, सुनील कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नही की जायेगी। विधानसभा चुनाव के तहत मतदान दिवस 25 नवम्बर को संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों/कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करे।

News-अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

चिकित्सा विभाग एवं केडी अस्पताल, अहमदाबाद के तत्वावधान में गुरुवार को माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीजीएम केडी अस्पताल निखिल व्यास, जिला आरसीएच अधिकारी डॉ संजीव शर्मा, मैनेजमेंट प्रभारी केडी अस्पताल, अजय हिन्दुजा, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, संगम यूनिवर्सिटी प्रो दिनेश अग्रवाल, डीपीसी (पीसीपीएनडीटी) रामस्वरूप सेन, डीपीसी (एनसीडी) सुमित श्रीमाली सहित सोशल ग्रीन क्लब के सदस्य व अन्य मौजूद रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मुश्ताक खान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भागदौड़ भरी इस जिन्दगी में कुछ व्यक्ति ऐसे भी है, जो किसी बीमारी या अन्य वजह से अपने खास अंगों को खो देते है और ऑर्गन नही मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर के ऐसे अंगों और टिश्यू को, जिनका उपयोग मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए, अंगदान किया जा सकता है और जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसी कड़ी में शुक्रवार 20 अक्टूबर को प्रातः11 बजे राजकीय गर्ल्स कॉलेज में तथा दोपहर 12ः30 बजे एमएलवी राजकीय टेक्सटाईल्स कॉलेज में अंगदान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

इस दौरान केडी अस्पताल के डीजीएम निखिल व्यास ने जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए अंगदान की महत्ता की जानकारी दी और कहा कि देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और टिश्यू की कमी को देखते हुए अंगदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया और कहा कि एक व्यक्ति द्वारा किये गये अंगदान से आठ-नौ लोगों को जीवनदान मिल सकता है।

कार्यक्रम के दौरान जिला आरसीएच अधिकारी डॉ संजीव शर्मा ने महाविद्यालय के कार्मिकों व विद्यार्थियों को पीपीटी स्लाइड शो के माध्यम से किड़नी, लीवर हार्ट, कॉर्निया आदि अंगदान की जानकारी देकर अंगदान हेतु प्रोत्साहित किया।

इस दौरान अंगदान के प्रति प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों, कार्मिकों को मृत्यु पश्चात परिवारजनों की स्वीकृति से अंगदान करने की शपथ दिलाई गई। 

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