News-मुख्य निवार्चन अधिकारी ने लॉन्च की ‘‘सहज भीलवाड़ा’’ एप, मार्गदर्शिका का किया विमोचन
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी का नवाचार
बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने व मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम व सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा “सहज भीलवाड़ा’’ एप
भीलवाड़ा, 23 अक्टूबर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आमजन को हर सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का भी सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।
इसी कड़ी में सोमवार को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा भीलवाड़ा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी के नेतृत्व में नवाचार के रूप में विकसित की गई “सहज भीलवाड़ा“ एप को वर्चुअली लॉन्च किया गया। इस एप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने एप लॉन्च के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठ नागरिकजन, विशेष योग्यजन, कोविड प्रभावित मतदाताओं की राजस्थान विधानसभा आमचुनाव 2023 में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।
उन्होंने भीलवाड़ा जिले में होम वोटिंग संबंधित समस्त प्रक्रिया की निगरानी एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए विकसित की गई आईटी आधारित ‘‘सहज भीलवाड़ा’’ एप के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस ऐप के माध्यम से राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में वरिष्ठ नागरिक व विशेष योग्यजन श्रेणियों के अनुपस्थित मतदाताओं की लोकतंत्र के इस महापर्व में शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह एप समस्त बीएलओ, पीओ, आरओ इत्यादि निर्वाचन से संबंधी कार्मिकों व अधिकारियों को अपने दायित्वों के सफल निष्पादन में सहायक सिद्ध होगी, साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण निर्वाचन टीम के अभिनव प्रयासों की सराहना भी की।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने ‘‘सहज भीलवाड़ा’’ ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिए जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में विधानसभा आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिलेगी।
भीलवाड़ा जिले में नवाचार के तहत इस एप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा। विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रपत्र 12 घ के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम व सरल बनाने के लिए भीलवाड़ा जिले में ‘‘सहज भीलवाड़ा’’ एप नवाचार के रूप में लॉन्च की गई हैं। श्री मोदी ने एप की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।
एप की विशेषताएं
News-आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपराध की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
10 नवबंर से 23 नवबंर 2023 तक 3 बार करना होगा प्रकाशन/प्रसारण
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों और संबंधित राजनैतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो तो) के बारे में जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। सभी राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है।
उक्त प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चौनल्स में प्रसारित करवाना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार नामांकन वापसी की अवधि के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 8 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चौनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि इस प्रकार होगी।
1. प्रथम प्रकाशन दिनांक 10-11-2023 से दिनांक 13-11-2023 के बीच
2. द्वितीय प्रकाशन दिनांक 14-11-2023 से दिनांक 17-11-2023 के बीच एवं
3. तृतीय प्रकाशन दिनाकं 18-11-2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक (दिनांक 23-11-2023 तक)
ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में उक्त विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चौनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
श्री गुप्ता ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिये होगा तथा सी-2 राजनीतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चौनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगा।
फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवार के लिए होगा, जिसमें आपराधिक मामलों संबंधी घोषणा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा-
1. उम्मीदवार के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगें,
2. समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी,
3. प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए,
4. यदि कोई उम्मीदवार किसी दल विशेष के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी,
5. जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
फॉर्मेट सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल द्वारा खडे किये गए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।
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