भीलवाड़ा-4 अप्रैल 2024 की प्रमुख खबरे


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News from Bhillwara 31 August, Latest News from Bhilwara

News-मतदान दिवस 26 अप्रैल(शुक्रवार) को महात्मा गांधी नरेगा कार्यो पर रहेगा अवकाश, मनरेगा श्रमिकों को दिया जायेगा सवैतनिक अवकाश

भीलवाड़ा 04 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2024 कार्यक्रम की घोषणा अनुसार लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में मतदान के लिए 26 अप्रैल (शुक्रवार) नियत की गयी है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री शिवपाल जाट ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 135 ख’ में प्रदत्त व भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के निर्देशानुसार मतदान दिवस 26 अप्रैल को महात्मा गांधी नरेगा कार्यो पर अवकाश रखा जायेगा। इस दौरान मतदान दिवस (26 अप्रैल) के दिन नरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

News-प्रथम चरण के लिए 5 अप्रेल एवं दूसरे चरण के चुनावों लिए 13 अप्रेल को होगा ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन

भीलवाड़ा, 4 अप्रेल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के लिए एम-3 ईवीएम बीयू, सीयू एवं वीवीपेट का द्वितीय रेंडमाइजेशन 5 अप्रेल को किया जाएगा वहीं दूसरे चरण के चुनावों के लिए 13 अप्रेल को रैंडमाइजेशन होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एम-3 ईवीएम बीयू, सीयू एवं वीवी पेट का द्वितीय रेंडमाइजेशन चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में होगा। इस दौरा3न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो के साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी उपस्थित रहेंगे। मतदान से पहले ईएमएस सॉफ्टवेर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को दो बार रेंडमाइज़ किया जाता है । पहली बार इन्हें लोकसभा क्षेत्र आवंटित करने के लिए 19  और 20 मार्च को किया गया था । अब दूसरी बार मतदान केंद्र आवंटन के लिए प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव क्षेत्रो हेतु 5 अप्रेल एवं द्वितीय चरण के चुनावों के लिए 13 अप्रेल को रेंडमाइज़ किया जाना है। 

श्री गुप्ता ने बताया कि 19 एवं 26 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए लगभग 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी स्तर पर कोई तकनीकी समस्या ना आए इसके लिए अधिकारियों को कई बार प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। कोई भी तकनीकी समस्या का अविलंब निस्तारण करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं।

5 एवं 13 अप्रेल को द्वितीय रेंडमाइजेशन के पश्चात ईवीएम वीवीपीएटी मशीनों की कमिश्निंग हेतु BEL इंजीनियरों द्वारा सभी प्रथम चरण के संबंधित जिलों में 9 अप्रेल से एवं  द्वितीय चरण के संबंधित जिलो में ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग कार्य 16 अप्रेल से प्रारंभ किया जाएगा।

News-मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी

भीलवाड़ा, 4 अप्रैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 और बागीदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अनुसार, प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और बागीदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए यह अवधि 24 अप्रैल सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।

श्री गुप्ता ने बताया कि इन वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान-

1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।

2. चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित  करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो  दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।

News-कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

भीलवाडा, 4 अप्रैल। जिले में रंगतेरस, चेटीचण्ड, गणगौर, ईदुलफितर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, रामनवमी, श्री महावीर जयंती एवं हनुमान जयंती, त्यौहारों/अवसरों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने कोतवाली एवं भीमगंज थाना क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट आव्हाद नि सोमनाथ के, सुभाष नगर एवं सदर थाना क्षेत्र के लिए विशेषाधिकारी नगर विकास न्यास मोहम्मद ताहिर को, प्रतापनगर एवं पुर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार दिनेश कुमार यादव को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

इसी प्रकार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट, तहसीलदार, नगर विकास न्यास नीरज रावत तथा नायब तहसीलदार सुवाणा पवनेश कुमार शर्मा को आरक्षित कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

इन स्थानों के अलावा जिले के अन्य स्थानों के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित तहसीलदार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेगे एवं सतर्कता बरतेगें तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने की सुनिश्चितता करेंगे।

वर्तमान में लोक सभा आम चुनाव 2024 के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 प्रभावी है। अतः आदर्श आचार संहिता एवं निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित की जाये।

कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अति जिला मजिस्ट्रेट (शहर) श्रीमती वन्दना खोरवाल के भीलवाड़ा शहर के लिए तथा अति जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) रतन कुमार को भीलवाड़ा शहर को छोड़कर सम्पूर्ण जिले के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट बनाया है।
 

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