News-शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत बेकरी फैक्ट्री तथा दुकान को किया गया सीज
शहर की विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेकर 250 किग्रा दूषित खाद्य सामग्री को कराया नष्ट*
भीलवाड़ा, 07 मई 2024। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे ‘‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा शहर में मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8 खाद्य सामग्री के नमूने लिये गये। खाद्य सुरक्षा जॉच दल द्वारा मैसर्स-चिराग बेकरी, नई-ईरास से टोस्ट का नमूना लिया गया उक्त फर्मो का अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा दल को अनियमितता/कमियां पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम के तहत फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद 250 किग्रा दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई साथ ही खाद्य अनुज्ञा पत्र के अभाव में मैसर्स-चिराग बेकरी को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। मैसर्स वाहेगुरू बेकर्स एण्ड कन्फेक्शनरी, गुलाबपुरा, से बिस्किट्स का नमूना लिया गया व मैसर्स एन.के. केक गुलाबपुरा, से केक व टोस्ट के नमूने लिये व खाद्य अनुज्ञा पत्र के अभाव मे फर्मो को सीज किया गया। मैसर्स आशा एन्टरप्राइजेज रायपुर से ब्रेड टोस्ट के नमूने लिये गये व मैसर्स-माँ शारदा ज्यूस एण्ड केक सेन्टर से केक व वाईट ब्रेड के नमूने लिये गये। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान मोबाइल फूड् टेस्टिंग लैब द्वारा 15 खाद्य नमूनों की जांच की गई।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईयां इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावघानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 व 181 पर दी जा सकती है।
News-भीषण गर्मी के दौरान आमजन बरतें एहतियात
भीलवाड़ा, 07 मई। जिले में अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों अत्यधिक गर्मी होने से आमजन तापघात की चपेट में आ सकते हैं, गर्मी में खासकर हाईरिस्क वाले बच्चे, वृद्वजन, गर्भवती महिलाएं, श्रमिक लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं गर्मी के मौसम में चिकित्सा संस्थानों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। जिले में मौसमी बीमारियों एवं लू-तापघात/हीट वेव बचाव के लिए मई से जुलाई माह में चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग के कार्मिकों के समन्वित प्रयासों से राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में मौसमी बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाएंगे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने यह जानकारी देकर बताया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों के द्वारा विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं के दौरान जागरूकता फैलाने का कार्य किया जायेगा साथ ही लार्वा का डेमोस्ट्रेशन दिखाने सहित बुखार रोग से पीड़ित बच्चों की ब्लड स्लाइड लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जायेगा।
लू-तापघात/हीट वेव बचाव के लिए सावधानियां जो बेहद जरूरी है-
सीएमएचओ डॉ0 गोस्वामी ने बताया कि जहां तक सम्भव हो धूप में न निकलें, धूप में शरीर पूर्ण तरह से ढका हो। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़ों का उपयोग करें। बहुत अधिक भीड़ व गर्म घुटन भरे कमरों से बचें। बिना भोजन किए बाहर न निकलें। गर्दन के पिछले भाग कान एवं सिर को गमछे या तौलिये से ढक कर ही जरूरी होने पर बाहर निकलें। रंगीन चश्मे एवं छतरी का प्रयोग करें। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिएं एवं पेय पदार्थों जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, ज्यूस आदि का प्रयोग करें। अधिक गर्मी से प्राय हाई रिस्क श्रेणी वाले लोग जैसे कि कुपोषित बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं व शुगर, बीपी आदि के मरीज शीघ्र प्रभावित होते हैं। यथासंभव इन्हें बाहर न निकलने दें व इनका विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर 108 एम्बुलेंस का प्रयोग करें और मरीज को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। नरेगा अथवा अन्य श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवं पानी का पूर्ण प्रबन्ध रखा जावे ताकि श्रमिक थोड़ी-थोड़ी देर में छायादार स्थानों पर विश्राम कर सकें।
News-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में जीरो पेंडेंसी अभियान का आयोजन 15 मई तक
भीलवाडा, 07 मई। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्तर पर सत्र 2021-22 से 2023-24 तक रेड फ्लेग में लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 15 मई तक जीरो पेंडेंसी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जिले के आवेदकों को अपने आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय में उपस्थित होने की जानकारी दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उप निदेशक सत्यापाल जांगिड़ ने बताया कि जीरो पेंडेंसी अभियान को प्रभावी बनाने हेतु जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं की छात्र/छात्राऐं 15 मई तक राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र/छात्राओं के स्तर पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत लंबित आवेदन पत्रों को 15 मई से पूर्व जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ऑनलाईन भेजना सुनिश्चित करावे।
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