गृहविभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन से जनता गफलत में

गृहविभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन से जनता गफलत में

गृहविभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के बिंदु संख्या 13 में आज से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर होगी पाबंदी, लेकिन जिन लोगों में एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो वह क्या करेगा? इसके लिए अभी तक गृह विभाग की ओर कोई आदेश जारी नहीं किए गए है
 
गृहविभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन से जनता गफलत में
23 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन के बिंदु संख्या सात के क्रम में 6 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वेन, से सब्जी और फल बेचने वाले प्रतिदिन सुबह 6बजे से 11बजे तक बेच सकने की अनुमति थी। लेकिन फिर गृह विभाग की ओर जारी की गई गाईडलाइन में संशोधन किया गया

कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से जारी जन अनुशासन पखवाड़ा सम्बन्धित विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.2021 निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए है।कोरोना की दूसरी लहर में गृह विभाग की गाइडलाइन में हर बार गफलत होती नजर आती है, जिसके बाद उसका स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। हर बार गाइडलाइन में ऐसे बिंदु शुमार हो ही जाते हैं जिनका व्यवाहारिक धरातल पर पालन करना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। 

जनता अभी तक नई गाइडलाइन को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में है। गृहविभाग की ओर जारी गाइडलाइन के बिंदु संख्या 12 को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन है आज से सभी निजी वाहन चालक एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेगें। सिर्फ केवल निजी बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी गई है।

ऐसे में जनता गृहविभाग के इन आदेशों से जनता कन्फूयज की स्थिति में है। अभी शादियों और समारोह का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले में शादी समारोह में जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं इसको लेकर लोग परेशान है। शादी समारोह से लेकर गाइडलाइन में नहीं बताया गया है। और अभी तक गृह विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नही किए गए। सवाल उठता है कि यदि किसी को शादी में एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो इसकी इजाज़त कौन देगा? इसी के साथ ही नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में जनता सरकार से पूछना चाहती है कि, आखिर हम ज्यादा सुरक्षित अपने निजी वाहन में हैं या बसों में। जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां संक्रमण का डर ज्यादा रहेगा।

वहीं दूसरी ओर गृहविभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के बिंदु संख्या 9 में बताया गया है कि निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। और एक तरफ यह भी कहा गया है कि माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाषा अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। अब सवाल यह उठता है कि जब दुकानदार को इजाज़त ही नही मिलेगी दुकान खोलने की तो वह कैसे अपने माल का ऑर्डर मिलने पर सप्लाई कर सकेगा। जब वह दुकान खोल सकेगा तभी तो वह माल का ऑर्डर लेगा।

इसके साथ ही गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में निर्देश दिए गए है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एंव चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें, नजदीक दुकान से ही पैदल / साइकिल एंव सार्वजनिक परिवहन (साईकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें। जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ न हो। यहां भी सवाल उठता है कि कोरोना महामारी में वैसे ही संक्रमितों का आकड़ा बढ़ रहा है। यदि दुपहिया या चौपहिया वाहन प्रयोग न करके ऑटो रिक्शा लेते है तो एक ऑटो में न कितने लोग एक साथ बैठते है। संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ेगा। यदि हम अपना दुपहिया या चौपहिया वाहन का इस्तेमाल करगें। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा कम होगा।

वहीं पहले गृह विभाग की ओर जारी 23 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन के बिंदु संख्या सात के क्रम में 6 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वेन, से सब्जी और फल बेचने वाले प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11बजे तक बेच सकने की अनुमति थी। लेकिन फिर गृह विभाग की ओर जारी की गई गाईडलाइन में संशोधन किया गया। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए आज सुबह से 6 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही फल, सब्जी वाले भी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बिक्री कर सकेगी।  

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