News-सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा, मंचों पर ही नहीं किया जाता, बल्कि ट्रकों, बसों, कारों, टेक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साईकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढ़ाई भी प्रभावित होती हैं।
इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाए जाते हैं, जिससे वयोवृद्व, बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती हैं। इसे देखते हुए जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने सम्पूर्ण डूंगरपुर जिला क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 3 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप में स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुडे सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्व राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
News- असामाजिक तत्वों की पहचान और रोकथाम के निर्देश
विधानसभा आम चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके इसके लिए असामाजिक तत्वों तथा असामाजिक प्रवृति के लोगों पर अकंुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान करवाकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्व निरोधात्मक कार्यवाही व अन्य समुचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा आम चुनाव-2023
News- गुजरात की सीमा पर आवश्यक चौकसी बरतने के निर्देश
विधानसभा आम चुनाव-2023 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराए जाने से जिले में लगी गुजरात राज्य की सीमा पर अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर विशेष एवं सतत् निगरानी आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को जिले की गुजरात राज्य की सीमा से लगे सरथूना, मांडली, मेवाडा, रतनपुर एवं गेड-पालीसोडा आदि स्थानों पर अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर विशेष एवं सतत् निगरानी रखी जाने के लिए संबंधित थानाधिकारियों को उपयुक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
News-राजपत्रित अवकाशों में भी खुलेंगे राजकीय कार्यालय
विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हर प्रकार के अवकाश को तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि जिले में कार्यरत अधिकारी जिला कलक्टर की पूर्वानुमति के बिना अवकाश पर नहीं जाएंगे और न मुख्यालय छोडेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न लिया जाए। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित करने पर ही विचारणीय होगा। यह आदेश राजपत्रित घोषित अवकाशों में प्रभावी रहेगा
News-निजी संपत्ति पर राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए संपत्ति मालिक की अनुमति जरूरी
विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, निजी भवनों पर बिना सक्षम अनुमति के चुनावों के पोस्टर, बैनर, चुनावों के नारे, चुनाव चिन्ह लगा दिए जाते है, जिससे न केवल भवन का स्वरूप, अपितु शहरों की सुंदरता प्रभावित होती हैं।
इस संबंध में शहरी लोगों के लिए आयुक्त नगर परिषद डूंगरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सागवाड़ा को तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे चुनाव से पूर्व सभी दीवारों पर पूर्व में लिखे गए चुनावी नारे, चुनाव चिन्ह और पोस्टर इत्यादि को साफ करावें।
चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी निजी सम्पत्ति पर संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना ध्वज, बैनर, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाएगा। उपरोक्त अधिकारी अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार द्वारा निजी भवनों, भूमि अथवा दीवार पर बिना उसके स्वामी की अनुमति के कोई भी चुनावी नारा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाए। यदि बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यह कार्य करता हुआ पाया जाए तो उसको रोका जाए तथा संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।
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