News-वैध कागजात दिखाने पर जब्ती न करने के निर्देश
विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने के लिए एफएसटी और पुलिस की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, मूल्यवान धातु, अवैध शराब और मादक पदार्थ-वस्तुओं के परिवहन पर भी जिला प्रशासन की पैनी नजर है।
जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जिले की समस्त टीमों को निर्देशित किया है कि संदिग्ध एवं अवैध राशि एवं सामग्री, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ऐसी राशि को ही जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तलाशी के दौरान यदि किसी पक्षकार द्वारा राशि अथवा सामग्री के कोई वैध दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत करे, तो उसका अवलोकन करते हुए उस राशि अथवा सामग्री को जब्त न करते हुए एवं तलाशी को रजिस्टर में संधारित करते हुए वाहन को रिलीज कर दिया जाए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने बताया कि जिले में 78 उड़न दस्ते एवं 78 ही स्टैटिक सर्विलांस टीमें 24 घंटे, सातों दिन कार्य कर रही हैं। उक्त समस्त टीमों की लोकेशन निरंतर जीपीएस के माध्यम से ट्रेक की जा रही है।
आचार संहिता प्रभावी होने से लेकर अब तक जिले में एफएसटी, पुलिस, एसएसटी, आबकारी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आदि टीमों द्वारा लगभग 6 करोड़ रूपये मूल्य की राशि अथवा सामग्री जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि जब्ती के विरूद्ध अपील के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो जब्ती के प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा अपील करने पर नियमित सुनवाई करके प्रकरणों का निस्तारण कर रही है। अब तक समिति के द्वारा कुल सात प्रकरणों में 18 लाख 37 हजार 500 रूपये की राशि रिलीज करते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
News-चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं, असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती
विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है। इस दौरान कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या तनाव पैदा हो सकता है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होगी। दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
मत प्राप्त करने के लिए जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाए। सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परीधि में प्रचार करना, मतदान समाप्ति होने के निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिये परिवहन और वाहन उपलब्ध करवाना जैसे कार्य नहीं करेंगे।
News-विधानसभा चुनाव एकीकृत नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री असावा मनोज राजगोपाल ने शनिवार को जिला कलक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संचालित एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक ने मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर निगरानी की प्रक्रिया एवं अब तक प्राप्त शिकायतों, संधारित किए जा रहे रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के संबंध में मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी विपुल शर्मा से जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने कार्मिकों एवं प्रभारी को सतर्क रहकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव खर्च पर निगरानी की दृष्टि से मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, हैल्पलाइन डेस्क, सिंगल विन्डो परमिशन सेल, लेखा दल प्रकोष्ठ, वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी) व वीवीटी सेल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सहायक नोडल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण रोशन जोशी, उप पंजीयक को-ऑपरेटिव विष्णु मीणा सहित अन्य अधिकारी और मीडिया सेल के कार्मिक उपस्थित थे।
News-कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिले में निषेधाज्ञा जारी
दीपावली का पर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे जिले में कानून व असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।
जिला मजिस्ट्रेेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों से डंूगरपुर जिले में एलपीजी गोदाम पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपोज, पेट्रोल पम्प के भण्डार, आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। उक्त परिस्थितियों में डूंगरपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार डूंगरपुर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय आतिशबाजी अनुज्ञाधारी दुकानदार द्वारा किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा न ही चलाने की अनुमति देगा। ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरूपूर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 तक चलाने की अनुमति होगी। जिस दिन जिले में जिस स्थान पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पूर या उससे खराब होगी उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।
डूंगरपुर जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार का प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों को जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने के लिए अधिकृत है, उन पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा।
जारी आदेश के अनुसार डूंगरपुर जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। अग्विाहक पटाखे यथा रॉकेट, चिडिया हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों यथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।
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