News-राजकीय अधिकारी-कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश
राजनीतिक प्रचार-प्रसार किया या वोट मांगे तो होगी कड़ी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने कर्तव्यों का पूरी निष्पक्षता एवं नियमानुसार निर्वहन करेंगे।
कोई अधिकारी एवं कर्मचारी चाहे उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हो अथवा नहीं लगी हो, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। राजस्थान नागरिक सेवा (आचरण) नियम 1971 की धारा-7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक संगठनों से संबंध नहीं रखेंगे और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता, चंदा आदि नहीं लेंगे। इसका उल्लंघन करने पर राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1953 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्पष्ट प्रावधान हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी स्पष्ट रूप से सावचेत किया गया है कि चुनाव कार्य में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी कोई भी संदेह की स्थिति नहीं बनने देंगे, जिससे कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता का संदेह उत्पन्न हो। सभी अधिकारी या कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव में किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगने या अपने सरकारी पद के प्रभाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल विशेष के पक्ष में या विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी उम्मीदवार के लिए पोलिंग एजेन्ट, निर्वाचन एजेन्ट या मतगणना एजेन्ट नहीं बन सकते हैं। उपरोक्त कार्य करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उसके तहत उसे तीन माह का कारावास एवं जुर्माना दोनों सजा हो सकती हैं।
उन्होंने बताया कि स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को इस के लिए पाबंद करें कि उपरोक्त निर्देशों की पूरी तहत से पालना करे तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को उक्त निर्देशों की पालना करने के लिए पूरी तरह से पाबंद करे ताकि विधानसभा आम चुनाव-2023 के समस्त कार्य पूरी निष्पक्षता एवं नियमानुसार संभव हो सके।
News-6 भवनों को किया तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित
डूंगरपुर, 12 अक्टूबर/विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत सीएपीएफ कंपनियों के ठहरने के लिए भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत अधिग्रहीत किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी, सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, डूंगरपुर, रेन बसेरा, नया हॉस्पीटल के सामने, डूंगरपुर, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर, विजयाराजे ऑडिटोरियम मैरिज हॉल, डूंगरपुर एवं अम्बेडकर सामुदायिक भवन, पुरानी हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर को अधिग्रहित किया गया हैं। उन्होंने संबंधित कार्यालध्यक्ष को उक्त अधिग्रहित भवनों को जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
News-भारत निर्वाचन आयोग की पहल, जिले में संबंधित विभागों से मांगी सूचना
राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। वहीं, इस श्रेणी में पहली बार मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिन पत्रकारों का चुनाव कवरेज के लिए पास जारी होगा, उन्हीं पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा मिलेगी।
उप-जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने बताया कि संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। अभी तक सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी।
News-जिला कलक्टर ने समझाई निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियां
पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न
विधानसभा आम चुनाव-2023 को लेकर गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण महारावल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान संबंधी समस्त निर्वाचन कार्यो की जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया एवं पीठासीन व मतदान अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूर्ण मनोयोग एवं गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और निर्भिग रूप से सम्पन्न करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का संशय होने पर उसे यहीं पूछ कर समाधान करें।
प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक रमेश चन्द्र जोशी, जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक वैभव पाठक, विमल कुमार साद एवं विधानसभा क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर्स शैलेन्द्र रावल, राजेन्द्र सिंह राव, विनय कुमार चौबीसा, मुकेश कुमार जोशी, नारायण लाल यादव, रमेशचन्द्र यादव, दुर्गाशंकर गामोट, महेन्द्र कलासुआ व यशवंत साद ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें मतदान दल की रवानगी से लेकर मतदान कार्य एवं वापसी तक की सम्पूर्ण जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई। इसमें मॉकपोल, मतदाता पहचान, रजिस्टर संधारण, बैलेट इसु व मतदान प्रक्रिया को लेकर जानकारियां दी गई और बताया कि मॉकपोल के पश्चात् क्लोज रिजर्ल्ट क्लीयर करना एवं मतदान पश्चात् क्लॉज बटन दबाना न भूलें।
जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने प्रशिक्षार्थियों से मतदान संबंधित प्रश्नोत्तरी की तथा मॉकपोल मतदान प्रक्रिया से कितने समय पहले प्रारम्भ करना है, पॉलिंग एजेन्ट का कितने समय इंतजार करना है, पॉलिंग एजेन्ट, मतदाता सूची बूथ से बाहर ले जा सकता है अथवा नहीं टाईम पर वोट आदि प्रश्न पूछे एवं सभी संभागियों से संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर प्रशिक्षण प्रक्रिया पर प्रसन्नता जाहिर की।
इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, तहसीलदार डूंगरपुर नरेन्द्र कुमार, तहसीलदार बिछीवाड़ा नेहा जैन, चिराग कोठारी, प्रशान्त रोत उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट, वीवीपेट एवं बैलेट यूनिट का लाईव डेमो से प्रशिक्षण दिया गया। प्रातःकालीन सत्र में 120 पीठासीन अधिकारियों में से 117 पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं 130 मतदान अधिकारी प्रथम में 127 उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में सभी 13 महिला पीठासीन अधिकारी एवं 14 मतदान अधिकारी प्रथम उपस्थित रहीं। दिव्यांग पीआरओ 3 में से एक उपस्थित एवं 2 अनुपस्थित दोपहर आयोजित प्रशिक्षण में आमंत्रित सभी 8 पीठासीन अधिकारी एवं 76 में से 74 मतदान अधिकारी उपस्थित रहे।
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