डूंगरपुर-15 अप्रैल 2024 की प्रमुख खबरे


डूंगरपुर-15 अप्रैल 2024 की प्रमुख खबरे 

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Dungarpur

News-ईवीएम, वीवीपेट को सुरक्षित रखने के लिए भवन अधिग्रहित

डूंगरपुर 15 अप्रैल 2024। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत मतदान में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों, वीवीपेट को रेण्डमाइजेशन के पश्चात् विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित ईवीएम, वीवीपेट को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्ट्रॉग कक्षों में सुरक्षित रखने के लिए एसबीपी राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर के कक्षों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत स्ट्रॉग रूम के लिए अधिग्रहित किए गए हैं। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर-158 के लिए स्ट्रॉग रूम कक्ष 62, 63, 64 एवं रिजर्व कक्ष 65, विधानसभा क्षेत्र आसपुर-159 के लिए 44, 45, 46 एवं रिजर्व कक्ष 49, विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा-160 के लिए 41, 42, 43 एवं रिजर्व कक्ष 68 तथा विधानसभा क्षेत्र चौरासी-161 के लिए 58, 59, 60 एवं रिजर्व कक्ष 55 को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किए गए हैं।

संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रेण्डमाइजेशन के पश्चात् मतदान में प्रयुक्त होने वाली समस्त ईवीएम, वीवीपेट मशीनों का भण्डारण अधिग्रहित कक्ष में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राचार्य, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर अधिग्रहित कक्षों का कब्जा लोक निर्माण विभाग को देने के निर्देश प्रदान किए हैं।

News-इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक
25 और 26 जून के समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए भी अधिप्रमाणन जरूरी

डूंगरपुर 15 अप्रैल 2024 । भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है। वहीं, नामांकन दाखिल करने के उपरांत प्रत्याशी की ओर से राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनावी विज्ञापन का न्यूज चौनल, एफएम पर प्रसारण से पूर्व विज्ञापन को एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणित करवाना होगा। सोशल मीडिया, ब्लक एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मतदान दिवस के एक दिन पूर्व और मतदान दिवस के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन करवाना अनिवार्य है।  

ऐसे करें आवेदन

आवेदक को अनुलग्नक-अ में आवेदन करना होगा, जिसके साथ विज्ञापन की दो ई-कॉपी और प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट, आवेदित विज्ञापन के प्रसारण की लागत, प्रत्याशी या दल के लिए यह विज्ञापन उपयोगी होगा यह कथन प्रमाणित करना होगा, यह भी बताना होगा कि विज्ञापन की समस्त लागत का भुगतान चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन प्रसारण से तीन दिवस पूर्व, जबकि अन्य द्वारा विज्ञापन प्रसारण से सात दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। अधिप्रमाणन समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो दिन में आवेदनकर्ता के सूचित किया जाएगा। समिति द्वारा दिए गए सुझावों को प्रत्याशी द्वारा आगामी 24 घंटे में विज्ञापन में परिवर्धन कर पुनः समिति के समक्ष रखना होगा। कमेटी अनुलग्नक -ब में प्रमाण पत्र जारी करेगी।

विज्ञापन में इन बातों का रखें ध्यान

सुप्रीम कोर्ट एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विज्ञापन प्रसारण में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसके अनुसार, किसी भी केबल ऑपरेटर को ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रसारित या पुनः प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो कि निर्धारित कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है तथा जिनसे ‘‘धर्म, नस्ल, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने की संभावना है अथवा जिससे धर्म, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना बढ़ने या जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो‘‘। 

केबल सेवा में दिया गया कोई भी विज्ञापन इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वह देश के कानूनों के अनुरूप हो और उपभोक्ता की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचाए। किसी भी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी भी ‘‘नस्ल, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो, भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ हो और किसी भी रूप में लोगों को अपराध के लिए उकसाता हो अथवा अव्यवस्था या हिंसा का कारण बनता हो या कानून का उल्लंघन करता हो या हिंसा या अश्लीलता का महिमामंडन करता हो‘‘। साथ ही आर. पी. एक्ट, 1951 की धारा-126 के प्रावधानों की पालना भी आवश्यक है। 

राजनीतिक विज्ञापनों में अन्य देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर हमला, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक, हिंसा के लिए उकसाना, न्यायालय की अवमानना, समकक्ष, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज, किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई आलोचना आदि नहीं पाए जाने चाहिए। राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करते समय आदर्श आचार संहिता में उल्लेखित  राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए ‘क्या न करें’ के मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक पाठ, प्रतीकों, नारों का चुनाव प्रचार के पोस्टर, वीडियो, ग्राफिक्स, संगीत आदि में उपयोग, रक्षा कर्मियों की तस्वीरें और रक्षा कर्मियों से जुड़े समारोहों की तस्वीरें, अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू (जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़े हों), असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के खिलाफ विज्ञापनों की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।

News-लोकसभा आम चुनाव-2024 प्रशिक्षण 19 अप्रैल को

डूंगरपुर, 15 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2024 में नियुक्त रिसिप्ट-डिस्पेच स्टॉफ का प्रशिक्षण 19 अप्रैल को प्रातः 11 बजे राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम, डूंगरपुर में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा ने दी।

News-मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित

डूंगरपुर, 15 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनाली में 18वीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के लिए प्रधानाचार्य  दीपिका जोशी व उप प्रधानाचार्य पंड्या के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दोवडा तहसीलदार देवीलाल गर्ग ने शिरकत की, जिनके द्वारा बच्चों को मतदान की शपथ दिलाई गई। विशिष्ट अतिथि ग्राम विकास अधिकारी पुनाली वैभव त्रिवेदी रहे। स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में सर्वप्रथम लोकतंत्र का आधार मतदान विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तत्पश्चात् मेहंदी, रंगोली व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों को मतदान न्यौता पर्ची वितरित की गई। साथ ही मतदान संकल्प पत्र भी भरवाया गया। मुख्य अतिथि तहसीलदार गर्ग ने मतदान शपथ दिलवाई। प्रधानाचार्य दीपिका जोशी ने बिना डर और लोभ के अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। छात्रों ने उत्साह व समर्पित भाव से लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझा और एक समग्र व समावेशी लोकतांत्रिक भारत निर्माण की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी मनीष परमार व्याख्याता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के हर्षित व्यास, नितिन पाटीदार, ईश्वर भट्ट, मुकेश दर्जी, दीपेश पाटीदार, अरुण परमार, गजवीर सिंह, अमृत ननोमा, ललिता रोत, भगवती त्रिवेदी, श्रेया जोशी आदि मौजूद रहे।

News-डूंगरपुर जिले में एक दिन में 2 लाख 19 हजार 822 मतदाता पर्चियों और 70589 मार्गदर्शिका का वितरण

डूंगरपुर, 15 अप्रैल। जिले में रविवार को सभी मतदान केन्द्रों पर ’आओ बूथ चलो अभियान’ के तहत मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका वितरण किया गया। लोकसभा आम चुनाव-2024 में शत-प्रतिशत मतदान के लिए जिले के 1026 मतदान केन्द्रों पर ’आओ बूथ चले अभियान’ के तहत मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) एवं मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) का वितरण के लिए आओ बूथ चलें अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आओ बूथ चले अभियान के दौरान मतदान केंद्र के साथ मतदाताओं के घर-घर जाकर भी मतदाता पर्चियों और मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। ’आओ बूथ चले अभियान’ के तहत रविवार को जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2 लाख 19 हजार 822 मतदाता पर्चियों और 70589 मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। इस अवसर पर मतदान केंद्रों पर वोटर हेल्प लाइन एप, सी-विजिल, सक्षम और मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की जानकारी भी दी गई। मतदाता शपथ भी दिलवाई गई। हर मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर वोटर स्लिप और गाइड देकर मतदान के लिए मनुहार की जा रही है। इस अभियान में मतदाता उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं। मतदान करने वाले मतदाताओं में वोटर स्लिप-गाइड को लेकर खासा उत्साह है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने सभी मतदाताओं से 26 अप्रेल, 2024 को मतदान करने की अपील की है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि आओ बूथ चलें अभियान के तहत डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 26061, आसपुर में 42512, सागवाड़ा में 34637 तथा चौरासी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 116612 मतदाता पर्चियां बांटी गईं। इस प्रकर जिले में एक दिन में कुल 2 लाख 19 हजार 822 मतदाता पर्चियों के माध्यम से मतदाता जागरुकता लाई गई। वहीं, प्रत्येक परिवार में एक मतदाता मार्गदर्शिका पहुंचाकर 26 अप्रेल को मतदान करने की अपील की गई।  डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8686, आसपुर में 11488, सागवाड़ा में 11545 तथा चौरासी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38870 मतदाता मार्गदर्शिका बांटी गईं। इस प्रकार जिले में एक दिन में 70589 मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया।

डूंगरपुर जिले में कहां, कितने मतदाता

डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 263957, आसपुर में 272737, सागवाड़ा में 279157 तथा चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 253264 मतदाता हैं। इस प्रकार जिले में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए कुल 1069115 मतदाता पंजीकृत हैं।

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