राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 सितंबर से स्कूल शुरु होने जा रहे है। ऐसे में आशंका जताई ता रही है कि संभावित तीसरी लहर का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर होगा। संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एक मात्र सहारा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से पहल की जाएगी की राज्य सरकार ने जारी की गई गाइडलाइन की शर्तों को पुरा किया जाए। गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक 1 दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा।
वहीं स्कूली बच्चो को छोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन की पहली डोज लगाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे में किसी टीचर या टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन नहीं लगी होगी तो इसकी जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की ओर से ली जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि 1 सितंबर से राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोले जाते है। यदि कोई 18 से अधिक उम्र वाले स्टूडेट्स है तो उनका वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की होगी। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल के स्टाफ साथ टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन लगना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया की यदि किसी को वैक्सीन नहीं लगी होगी तो हमारी चिकित्सा विभाग की टीम को ओर से निर्देश देकर उन सभी का वैक्सीनेशन करवाया जाएंगा।
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