उदयपुर जिले के कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आवाजाही के संबंध निर्देश जारी

उदयपुर जिले के कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आवाजाही के संबंध निर्देश जारी

आदेशानुसार कर्फ्यू वाले क्षेत्र से कोई व्यक्ति ना तो बाहर जा सकता है और न ही कोई अंदर आ सकता है।
 
उदयपुर जिले के कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आवाजाही के संबंध निर्देश जारी
बाहर से आने के लिए सशर्त अनुमति आवश्यक

उदयपुर, 12 मई 2020 । जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने गृह विभाग के निर्देशों की पालना में एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले के कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आवाजाही के संबंध विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

आदेशानुसार कर्फ्यू वाले क्षेत्र से कोई व्यक्ति ना तो बाहर जा सकता है और न ही कोई अंदर आ सकता है। यदि कंटेनमेंट क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो बिना पास एक बार जा सकता है। इस संबंध में अन्य जिले/राज्यों से भी कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आना अनुमत नहीं होगा।

बाहर से आने के लिए सशर्त अनुमति आवश्यक

कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया में बाहर से आने से पूर्व सशर्त जारी एनओसी लिया जाना आवश्यक है, जिसकी महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई है। इन शर्तों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के घर में उसके लिए होम आइसोलेशन हेतु पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है जिसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा व इसका सत्यापन प्रशासन द्वारा नियुक्त दल से करवाना होगा। जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा समर्थन दस्तावेज कमरा नंबर 308 में प्रस्तुत करने होंगे।

होम आईसोलेशन के लिए भी निर्देश जारी

उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन होने वाले व्यक्ति तथा परिवार के सभी निकट संपर्क व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप तथा राज कोविड इंफो ऐप डाउनलोड कर इससे हर समय एक्टिव रहना होगा।

होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति को उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य स्थिति की नियमित सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, कंट्रोल रूम, नियुक्त दल एवं अन्य सक्षम अधिकारी को देने के लिए सहमति देनी होगी। साथ ही कोई स्वास्थ संबंधी समस्या होने पर सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी। ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त उस घर में रहने वाले अन्य व्यक्ति को भी होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा।

होम आइसोलेशन होने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन की समस्त शर्तों व प्रक्रिया की पालना करनी होगी वह दो पड़ोसियों की प्रतिभूति दिलानी होगी।

होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति, उसके घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन शारीरिक तापमान अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की बार-बार जांच की जाएगी व कोई भी असामान्यता अथवा कोविड 19 के लक्षण यथा सर्दी, खांसी, जुकाम व श्वास में तकलीफ आदि होने की दशा में तत्काल रिपोर्ट की जाएगी। होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति एवं घर में रहने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त गाइडलाइन प्रोटोकॉल आदेश निर्देश की पालना करनी होगी। केवल सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात एवं क्वॉरेंटाइन समयावधि समाप्त होगी। होम आइसोलेशन होने वाले व्यक्ति के पड़ोसी व्यक्ति की प्रतिभूति लेना आवश्यक है।

इस आदेश के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 51 तथा  भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिवारों को यथास्थिति चिकित्सालय या स्टेट क्वारेनटाइन किया जा सकता है।
 

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal