उदयपुर,17 अक्टूबर । पेंशनधारकों को हर साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है ताकि पेंशन की प्राप्ति जारी रह सके। 80 साल की उम्र से ज्यादा वाले पेंशनर्स के लिए यह समय सीमा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं, 60 से 80 साल तक के पेंशनभोगियों को यह काम 1 से 30 नवंबर के बीच करना है। ऐसे में इस सत्यापन के लिए बुजुर्ग पेंशनधारियों को जो चलने में असमर्थ हैं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस समस्या का निदान करते हुए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू करने की पहल की है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र के सभी पेंशनधारियों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
डाक विभाग ने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की डोरस्टेप सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए फायदेमंद है। बीमार और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनधारक अपने घर पर डाकिए को बुलाकर आसानी से इसे जमा कर सकते है।
डाकिये के माध्यम से होगा सेवा का संचार
डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की है ।
इसके लिए शहरी और ग्रामीण डाक सेवकों के राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंशनधारक द्वारा अनुरोध किए जाने के तुरंत बाद निकटतम डाकघर का डाकिया पेंशनभोगी के घर आएगा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। यह सुविधा बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।
एसे करे अप्लाइ
ऑनलाइन अनुरोध के लिए पेंशनधारक IPPB की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी को PostInfo App डाउनलोड करना होगा। पेंशनभोगी को आधार नंबर, मोबाईल नंबर, बैंक या डाकघर खाता संख्या और पीपीओ नंबर देना होगा।
अनुरोध की प्रक्रिया
किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ
केंद्र या राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी इस सेवा का लाभ उठा सकते है। जिस बैंक या संस्था के जरिए पेंशन जारी की जाती है, उसके पास डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। इसके अलावा यह सेवा आईपीपीबी और गैर आईपीपीबी ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। इस सुविधा के लिए पेंशनधारक को 70 रुपए का भुगतान करना होगा ।
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