Salumber Assembly by-election पहले दिन नहीं हुआ नामांकन


Salumber Assembly by-election पहले दिन नहीं हुआ नामांकन

पैम्फलेट, पोस्टर में मुद्रक-प्रकाशक का नाम अनिवार्य, प्रिंटिंग प्रेस के लिए दिशा-निर्देश जारी

 
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सलूंबर 18 अक्टूबर 2024 । विधानसभा उपचुनाव- 2024 के तहत शुक्रवार को सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हालांकि पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

विधानसभा उपचुनाव-2024 के तहत प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुक्रवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा प्रतिनिधियों ने सलूम्बर स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त किए, लेकिन पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन जमा नहीं कराया है। 

उल्लेखनीय है कि नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की संवीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी। और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। आवश्यक होने पर मतदान 13 नवम्बर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। 23 नवम्बर को मतों की गिनती की जाएगी।

नामांकन के लिए आवश्यक...

नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति और स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा देना होगा। नामांकन के समय सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये है।

पैम्फलेट, पोस्टर में मुद्रक-प्रकाशक का नाम अनिवार्य,  प्रिंटिंग प्रेस के लिए दिशा-निर्देश जारी

सलूंबर विधानसभा उपचुनाव-2024 के संबंध में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर,उदयपुर) अरविंद पोसवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी प्रिटिंग प्रेस संचालकों को चुनावी पैम्फलेट्स, पोस्टर इत्यादि प्रकाशन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

सलूंबर कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू द्वारा जारी आदेश में बताया कि निर्वाचन पैम्फलेटों और पोस्टरों के मुद्रण एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इस धारा के अनुसार, किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तभी संभव है जब उसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित हो। इसके साथ ही प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जिसे दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति एवं निर्धारित प्रपत्रों में वांछित सूचनाएं मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूंबर के कार्यालय में प्रतिदिन सूचना 11 बजे तक अविलंब भिजवाने के लिए रिटर्निग अधिकारी और उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है। धारा का उल्लंघन करने पर 6 महीने के कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का 

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