राजसमंद-1 दिसंबर 2023 की पमुख खबरे


राजसमंद-1 दिसंबर 2023 की पमुख खबरे

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Rajsamand


News-6 दिसंबर तक लागू है धारा 144, सख्ती से आमजन करें पालना 

उल्लंघन करने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई 

राजसमंद, 30 नवंबर। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु 9 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की थी जो निरंतर लागू है एवं 6 दिसंबर तक लागू रहेगी। सभी नागरिकों को धारा 144 के प्रावधानों की पालना करनी जरूरी है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

आदेश के अनुसार ये प्रावधान हैं लागू:

  1. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण चाकु, छुरी, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही, प्रदर्शन करेगा, और न ही साथ में लेकर चलेगा।
  2. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ।
  3. सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
  4. यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण कराने अथवा सशस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।
  5. वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
  6. राजसमंद जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति राजसमंद जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
  7. कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिये जुलूस, सभा, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा।
  8. ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमानुसार दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
  9. कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा, और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
  10. इन्टरनेट, सोशल मीडिया आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
  11. कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा और न हीं किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों का विरूपण करेगा।
  12. व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा।
  13. सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा।

यह आदेश 6 दिसंबर, 2023 तक प्रभावी है। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।

News-बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने देखी मतगणना की व्यवस्थाएं

गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने बाल कृष्ण स्टेडियम का निरीक्षण कर मतगणना संबंधी व्यवस्थाएं देखी और दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चारों विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया। 

उन्होंने मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, टेबल व्यवस्था आदि को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद सीईओ राहुल जैन तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर से व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही पार्किंग एवं वाहनों की आवाजाही व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं अंतिम रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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