News-विद्यालयों में कक्षा एक से आठ का समय 16 मई तक 7:30 से 11:00 बजे रहेगा
राजसमंद। जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल ने आदेश जारी कर जिले में भीषण गर्मी (हीट वेव) एवं तापमान में वृद्धि को देखते हुए सत्रांक 16 मई 2024 तक के लिए जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों हेतु विद्यालय समय 7:30 बजे से 11:00 बजे तक नियत किया है। यह समय परिवर्तन केवल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ही लागू रहेगा। समस्त शिक्षक एवं कार्मिक विद्यालय में नियत समय पर उपस्थित रहकर निर्धारित कार्य संपादित करेगें। निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
News-प्रदेश में लागू होगा इंटिग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इन्टीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि आमजन को सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह एक महत्वाकांक्षी एवं विजनरी प्रोजेक्ट है।
श्रीमती सिंह बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इंटिग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 विकसित करने के संबंध में समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह एक अत्याधुनिक हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आमजन, चिकित्सकों एवं प्रशासन तीनों के लिए ही यह बेहद लाभकारी होगा और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर आने वाली चुनौतियों को दूर करेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग एवं एजेंसियां पूर्ण समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनीफाइड डिजिटल सर्वे, केपीआई आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस एवं एनओसी आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली आईसीयू, जीओ टेगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन होंगी और मरीजों को उपचार लेने में आसानी होगी।
बैठक में शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आरती डोगरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी श्री इन्द्रजीत सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान, आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मयंक मनीष, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम अरुण गर्ग, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राजसमन्द 9 मई 2024 । जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलक्टर ने ब्लेक स्पॉट सर्वे के निर्देश देकर पुलिस, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के एक-एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर कमेटी का गठन किया।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा ने बताया कि कमेटी को एक माह में जिले में ब्लेक स्पोट का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी एवं जिले में ब्लेक स्पोट और दुर्घटना संभावित क्षेत्र में एजेन्सियां सुधार कार्य करने का कार्य करेंगी। जिला कलक्टर द्वारा पुलिस विभाग से विगत तीन वर्षों के सड़क दुर्घटना के आंकड़े मांगे एवं पुलिस विभाग को निर्देश किए कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने में सभी विभाग प्रयास करें।
कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिदिन कार्य करने एवं स्कुल, कॉलेज़ एवं मुख्य चौराहों पर हेलमेट एवं सीट बैल्ट के बारे में लोगों का जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि वे स्थान चिन्हित करें जहां ड्राईवरों का स्वास्थ, आंखों का परिक्षण करवाया जा सके। कलक्टर ने द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित कर बालवाहिनियों की नियमित चैकिंग करने की बात कही एवं बिना फिटनेस संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।
कलक्टर ने पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि हाईवे पर झाड़ियां दुर्घटना का मुख्य कारण हैं। ऐसे में बारिश से पूर्व हाईवे पर झाड़ियों को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही एनएचएआई को पूल एवं सड़क कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिए। अदृश्य मोड पर रोड साईन एवं रिफ्लेक्टर आवश्यकतानुसार लागाने की बात कही। साथ ही एनएचएआई को पाबन्द किया की कुम्भलगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क कार्य में यदि पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है तो उन्हें पुनः लगाया जाए एवं हरियाली को बनाए रखें। टोल नाकों पर पशु एम्बुलेंस भी रखें ताकी सभी की जान बचाई जा सके।
राजसमंद। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचाना एक संज्ञेय अपराध किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह के रोकथाम हेतु राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 लागू किए गए है जिसके तहत बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रत्येक जिला, उपखंड, तहसील स्तर पर सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारी विभागों के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सी.एम.पी.ओ.) के रूप में नियुक्त किया गया है एवं उन्हें अधिनियम के तहत शक्तियों एवं कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत बाल विवाह के रोकथाम हेतु जनप्रतिनिधियों वार्ड पंच, सरपंच का भी दायित्व निर्धारित किया गया है। बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के द्वारा दोनां के अभिभावकों, रिश्तेदारों, समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने की समझाइ्र्रश की जाएगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाह को प्रोत्साहन न दिया जाए। गांवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जाएगा, ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अबूज सावों के समय विशेषतः महिला ग्राम सभा का आयोजन कर पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने का वातावरण बनाया जाएगा। जिन बच्चों का बाल विवाह सम्पन्न हो चुका है उनकी सूची तैयार कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी ताकि बाल विवाह शुन्यकरण की कार्यवाही की जाएगी। उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रीय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल उत्पीड़न पर जागरूकता एवं रोकथाम सम्बन्धी कार्य किए जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बाल विवाह को रोकने का दायित्व सरपंच पर है। माननीय न्यायालय ने अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिए है कि बाल विवाह को रोकने के लिए जांच के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली जाएगी।
News-राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड 2024 के तहत आवेदन आमंत्रित
राजसमंद। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग के पत्र द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रो. पी.सी. महालनोबिस के आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति उनके जन्मदिन 29 जून को आयोजित होने वाले 18वें सांख्यिकी दिवस पर जिले भर में विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों में सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड -2024 से सम्मानित किया जाना है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकतम दो अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में विभाग को दिनांक 20 मई तक भिजवा सकते हैं।
News-प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
राजसमंद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए दीपेंद्र सिंह शेखावत सहायक निदेशक बाल अधिकारिता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली, द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर दिनांक 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कला और संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, बहादुर, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा, और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु पात्र बालक-बालिकाएं अपने दस्तावेजों के साथ नियत तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला कार्यालय, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग राजसमंद में संपर्क कर सकें।
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