उदयपुर 18 सितंबर 2024। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेक्टर ऑफिसर सहित उड़नदस्तों, स्थैतिक दलों, वीडियो मॉनिटरिंग दल, व्यय पर्यवेक्षकों आदि के प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हुआ।
प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी व एसीईओ स्मार्ट सिटी कृष्णपाल सिंह चौहान ने निर्वाचन व्यय को लेकर आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया। साथ ही चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए खाद्य सामग्री, टेन्ट व्यवस्था, वाहनों आदि की अनुमोदित दरों की जानकारी दी।
चौहान ने निर्वाचन व्यय के संधारण तथा समय-समय पर व्यय विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ.महामाया प्रसाद चौबीसा ने आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रशासन की ओर से गठित विभिन्न प्रकोष्ठ व दल आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। उपनिदेशक जनसंपर्क गौरीकान्त शर्मा ने मीडिया प्रकोष्ठ तथा मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल के संबंध में जानकारी देते हुए विज्ञापन अधिप्रमाणन तथा पेडन्यूज मॉनिटरिंग की प्रक्रिया से अवगत कराया।
बैठक में कोषाधिकारी ग्रामीण महेंद्र सिंह, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ.प्रणय जोशी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष शर्मा, आशीष कोठारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अरूण टांक व महेंद्र डामोर, भारतीय बहुजन पार्टी से सुरेश कुमार मेघवाल आदि उपस्थित रहे।
ताकि कोई पात्र होम वोटिंग से नहीं रहे वंचित
प्रशिक्षण में डॉ.चौबीसा ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार होम वोटिंग की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन तथा कोविड पॉजिटिव मरीजों को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 12डी वितरण, संग्रहण, पोस्टल बैलेट जारी करने तथा होम वोटिंग शेड्यूल पृथक से जारी होंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि कोई पात्र व्यक्ति होम वोटिंग सुविधा से वंचित नहीं रहे।
ईपिक या 12 वैकल्पिक दस्तावेज से ही मतदान
प्रशिक्षण में अवगत कराया कि मतदान दिवस पर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर ही मतदान का अवसर मिलेगा। मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर मतदाता तक इसकी जानकारी पहुंचाने की अपील की।
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