कलक्टर ने शहर व् जिले के अन्य क्षेत्रो में बढ़ाया कर्फ्यू का दायरा

कलक्टर ने शहर व् जिले के अन्य क्षेत्रो में बढ़ाया कर्फ्यू का दायरा 
 

पंचरत्न काम्प्लेक्स, गोवर्धन विलास के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व सवीना के लक्ष्मीनारायण नगर, सराड़ा के जावद में लगाया कर्फ्यू 
 
 
कलक्टर ने शहर व् जिले के अन्य क्षेत्रो में बढ़ाया कर्फ्यू का दायरा
27 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

उदयपुर, 13 मई 2020 । उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व सवीना के लक्ष्मीनारायण नगर, पंचरत्न कॉम्पलेक्स (फतहपुरा) और सराड़ा उपखण्ड क्षेत्र के राजस्व गांव जावद में  में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि उक्त सभी क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 1 बटा, 2 बटा व 5 बटा ब्लॉक के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं सवीना थाना अंतर्गत लक्ष्मीनारायण नगर, सलूंबर थाना अंतर्गत सराड़ा के राजस्व गांव जावद के डेरा चौक से ऊपर जैन मोहल्ला व संबंधित क्षेत्रों, उदयपुर शहर के अंबामाता थाना अंतर्गत पंचरत्न कॉम्पलेक्स (फतहपुरा) क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

यह प्रतिबंध लागू रहेंगें

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

27 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश 13 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 27 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार कर्फ्यू वाले शहरी क्षेत्रो में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है। जबकि सराड़ा के जावद में सराड़ा तहसीलदार रवीन्द्र सिंह चौहान को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

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